बिलासपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ी को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को 10 दिन के अंदर शिकायत का निराकरण करने का दिया आदेश है. याचिकककर्ता ने कहा जानबूझकर उसके अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था इस लिए वो हाइकोर्ट की शरण मे गए थे.
बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ी के मामले में अध्यक्ष के अपील पर SBC द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया. जिस पर एडवोकेट उत्तम पांडेय की याचिका पर आज हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने स्टेट बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वे अध्यक्ष द्वारा पेश अपील का 10 दिनों के भीतर ही निराकरण करें. बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए सीके केशरवानी और कोषाध्यक्ष के खिलाफ अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने प्रथम अपीलिय समिति में याचिका दायर कर चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की थी.
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चुनाव अपीलीय समिति ने शिकायत के बाद जांच कर अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को उनके पद से निष्कासित करने का आदेश पास कर दिया. इसके खिलाफ सीके केशरवानी ने स्टेट बार काउंसिल में अपील की थी. जहां स्टेट बार ने सुनवाई के बाद आगामी सुनवाई तक सीके केशरवानी को उनके पद पर बहाल करते हुए प्रथम अपीलीय समिति के आदेश पर स्थगन दे दिया. स्थगन के बाद से लेकर अब तक अपील पर कोई निर्णय नहीं आया.
इसको लेकर याचिकाकर्ता उत्तम पांडेय ने याचिकाकर्ता दायर कर कहा कि 15 अक्टूबर 2021 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव होना है. अबतक जानबूझकर अध्यक्ष के अपील का निराकरण नहीं किया गया. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों के बीच इस तरह के विवाद का अच्छा संदेश नहीं जाएगा. इसलिए 10 दिनों के भीतर स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष के अपील का निराकरण करे.