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सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर में 10 जून 2020 को सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. इस केस में हाईकोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मृतक की पत्नी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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Published : Aug 12, 2020, 4:41 PM IST

Updated : Aug 12, 2020, 9:31 PM IST

chhattisgarh highcourt
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के केस में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है. बता दें कि, 10 जून को एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले संतोष दास मानिकपुरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. मृतक की लाश बिलासपुर के तारबहार ओवर ब्रिज के पास बरामद की गई थी.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर ब्रेन हेमरेज को मौत का कारण बताया था. लेकिन परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ कर केस को रफा-दफा कर दिया था. परिजनों ने बताया कि पुलिस की जांच के दौरान खोजी कुत्तों का दल कई संदिग्ध लोगों के घर तक पहुंचा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों से किसी तरीके की पूछताछ नहीं की गई.

पढ़ें-DGP अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानेदारों से की बात, 'आदर्श थाना' को लेकर दिए निर्देश

थाना इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग

मृतक की पत्नी राजकुमारी मानिकपुरी ने इस केस में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हत्या के एंगल से इस केस की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए. याचिका में बताया गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के निशान पाए गए हैं. याचिका में तारबहार पुलिस थाने के तत्कालीन थाना इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है. पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बिलासपुर: सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के केस में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है. बता दें कि, 10 जून को एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले संतोष दास मानिकपुरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. मृतक की लाश बिलासपुर के तारबहार ओवर ब्रिज के पास बरामद की गई थी.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर ब्रेन हेमरेज को मौत का कारण बताया था. लेकिन परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ कर केस को रफा-दफा कर दिया था. परिजनों ने बताया कि पुलिस की जांच के दौरान खोजी कुत्तों का दल कई संदिग्ध लोगों के घर तक पहुंचा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों से किसी तरीके की पूछताछ नहीं की गई.

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थाना इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग

मृतक की पत्नी राजकुमारी मानिकपुरी ने इस केस में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हत्या के एंगल से इस केस की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए. याचिका में बताया गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के निशान पाए गए हैं. याचिका में तारबहार पुलिस थाने के तत्कालीन थाना इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है. पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

Last Updated : Aug 12, 2020, 9:31 PM IST
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