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अटल आवास अवैध कब्जे का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका - बिलासपुर अटल आवास

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अटल आवास से हटाए गए अवैध कब्जा धारियों की जनहित याचिका खारिज कर दिया है. यह याचिका अटल आवास से निकाले गए लोगों के लिए प्रशासन की ओर से दूसरी व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर अर्जेंट हियरिंग के तहत दायर की गई थी.

chhattisgarh high court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jun 19, 2020, 6:49 PM IST

बिलासपुर : अरपा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत अटल आवास से हटाए गए अवैध कब्जा धारियों की जनहित याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई.

बता दें कि, अरपा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों किनारों पर सड़क का निर्माण किया जाना है. जिसके तहत पिछले दिनों अरपा के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन द्वारा तोड़े गए थे. प्रशासन ने तोड़े गए मकान के लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट किया था. जिसके लिए प्रशासन ने अटल आवास में पहले से रह रहे अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया था.

याचिकाकर्ताओं में 250 से 300 परिवार शामिल

अटल आवास से निकाले गए लोगों के लिए प्रशासन की ओर से दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से अर्जेंट हियरिंग के तहत जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. बताया जा रहा है अटल आवास में करीब 250 से 300 परिवार पिछले तीन साल से निवास कर रहे थे.

पढ़ें:-साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर होगा खारून का सौन्दर्यीकरण : शिवकुमार डहरिया

बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरपा नदी के दोनों किनारों में शहर में 1800-1800 मीटर स्मार्ट सड़क का निर्माण किया जा रहा है. ये सड़कें रिवर व्यू की तर्ज पर बनायी जा रही हैं. इसके बनने से मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा. शहर में पुल के इस ओर सिक्सलेन सड़क और दूसरी ओर सरकंडा क्षेत्र में फोरलेन सड़क बनाई जाएगी. वन विभाग के कैम्पा मद से नदी किनारे 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए नदी के दोनों ओर निर्माणाधीन सड़कों पर मौजूद कब्जाधारी परिवारों का सुरक्षित विस्थापन किया जा रहा है.

बिलासपुर : अरपा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत अटल आवास से हटाए गए अवैध कब्जा धारियों की जनहित याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई.

बता दें कि, अरपा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों किनारों पर सड़क का निर्माण किया जाना है. जिसके तहत पिछले दिनों अरपा के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन द्वारा तोड़े गए थे. प्रशासन ने तोड़े गए मकान के लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट किया था. जिसके लिए प्रशासन ने अटल आवास में पहले से रह रहे अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया था.

याचिकाकर्ताओं में 250 से 300 परिवार शामिल

अटल आवास से निकाले गए लोगों के लिए प्रशासन की ओर से दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से अर्जेंट हियरिंग के तहत जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. बताया जा रहा है अटल आवास में करीब 250 से 300 परिवार पिछले तीन साल से निवास कर रहे थे.

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बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरपा नदी के दोनों किनारों में शहर में 1800-1800 मीटर स्मार्ट सड़क का निर्माण किया जा रहा है. ये सड़कें रिवर व्यू की तर्ज पर बनायी जा रही हैं. इसके बनने से मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा. शहर में पुल के इस ओर सिक्सलेन सड़क और दूसरी ओर सरकंडा क्षेत्र में फोरलेन सड़क बनाई जाएगी. वन विभाग के कैम्पा मद से नदी किनारे 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए नदी के दोनों ओर निर्माणाधीन सड़कों पर मौजूद कब्जाधारी परिवारों का सुरक्षित विस्थापन किया जा रहा है.

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