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रायपुर-बिलासपुर हाइवे के निर्माण कार्य को 15 मार्च तक पूरा करने का आदेश

रायपुर-बिलासपुर हाइवे को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमे कोर्ट ने कंपनी को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है.

High Court ordered to complete the Bilaspur Raipur highway by 15 March
हाइवे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश
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Published : Feb 22, 2020, 3:02 PM IST

Updated : Feb 22, 2020, 5:28 PM IST

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 मार्च तक ठेका कंपनी पुंज लॉयड को NH का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुवाई 17 मार्च को होगी.

हाइवे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश

बता दें कि रजत तिवारी ने रायपुर-बिलासपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे में हो रही लेटलतीफी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. धीमी गति से हो रहे निर्माण के कारण होने वाली परेशानियों से कोर्ट को अवगत कराया है. याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य में देरी की वजह से नेशनल हाइवे से लगे गांव, ग्रामीणों और राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही रायपुर और बिलासपुर की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है.

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 मार्च तक ठेका कंपनी पुंज लॉयड को NH का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुवाई 17 मार्च को होगी.

हाइवे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश

बता दें कि रजत तिवारी ने रायपुर-बिलासपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे में हो रही लेटलतीफी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. धीमी गति से हो रहे निर्माण के कारण होने वाली परेशानियों से कोर्ट को अवगत कराया है. याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य में देरी की वजह से नेशनल हाइवे से लगे गांव, ग्रामीणों और राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही रायपुर और बिलासपुर की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Last Updated : Feb 22, 2020, 5:28 PM IST
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