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Bilaspur High Court: कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट का नोटिस

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर से नोटिस जारी हुआ है. कुलपति को प्रमोशन के मामले निपटाने का आदेश दिया गया था. जिसे वह पूरा नहीं कर पाए इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है.

High court notice to Vice Chancellor of Journalism University
पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट का नोटिस
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Published : Feb 14, 2023, 11:19 PM IST

बिलासपुर: रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर से कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के कुलपति को नोटिस जारी हुआ है.यह नोटिस कुलपति को अवमानना केस में जारी हुआ है. इस केस की अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गई है.

प्रमोशन के मामले में मिला नोटिस: हाईकोर्ट से यह नोटिस प्रमोशन के मामले में मिला है. कुलपति को प्रमोशन के मामले को 90 दिनों में निपटाने का आदेश जारी किया गया था. जिसे पूरा नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने यह नोटिस यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ शाहिद अली की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है.

कोर्ट ने क्या पूछा: मामले में कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों न कुलपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉ शाहिद अली ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था. यूनिवर्सिटी में पदोन्नति प्रक्रिया शुरु नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय, सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को डॉ शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित आवेदन को 90 दिनों के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

यह भी पढ़ें: Warrant issued against IAS officers: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया

कोर्ट ने जताई नाराजगी: कोर्ट ने मामले 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति बलदेवभाई शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. इससे पहले भी कुलपति को कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर इस मामले के निपटारे के लिए कहा था. लेकिन कुलपति ने इस पर घ्यान नहीं दिया और डॉ शाहिद अली को प्रमोशन देने के मामले में कोई पहल नहीं की.

बिलासपुर: रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर से कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के कुलपति को नोटिस जारी हुआ है.यह नोटिस कुलपति को अवमानना केस में जारी हुआ है. इस केस की अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गई है.

प्रमोशन के मामले में मिला नोटिस: हाईकोर्ट से यह नोटिस प्रमोशन के मामले में मिला है. कुलपति को प्रमोशन के मामले को 90 दिनों में निपटाने का आदेश जारी किया गया था. जिसे पूरा नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने यह नोटिस यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ शाहिद अली की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है.

कोर्ट ने क्या पूछा: मामले में कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों न कुलपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉ शाहिद अली ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था. यूनिवर्सिटी में पदोन्नति प्रक्रिया शुरु नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय, सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को डॉ शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित आवेदन को 90 दिनों के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

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कोर्ट ने जताई नाराजगी: कोर्ट ने मामले 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति बलदेवभाई शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. इससे पहले भी कुलपति को कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर इस मामले के निपटारे के लिए कहा था. लेकिन कुलपति ने इस पर घ्यान नहीं दिया और डॉ शाहिद अली को प्रमोशन देने के मामले में कोई पहल नहीं की.

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