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Chhattisgarh Teacher Recruitment Process : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, याचिकाकर्ताओं के लिए सीट रखीं जाएगी आरक्षित

Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली है.जिसके बाद अब प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.वहीं हाईकोर्ट ने याचिकार्ताओं के लिए सीट आरक्षित रखने के निर्देश शासन को दिए हैं.

Chhattisgarh Teacher Recruitment process
शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटी
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Published : Jul 14, 2023, 1:04 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली है. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 14 हजार शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई करते हुए पहले रोक लगाई थी.लेकिन याचिका पर फिर हुई सुनवाई के बाद पांच याचिकाकर्ताओं के पद को आरक्षित रखकर बाकी पदों के लिए भर्ती लेने के लिए शासन को छूट दे दी है.

याचिका में कोर्ट में क्या दी गई थी दलील : भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी.उसमें कहा गया था कि राज्य शासन ने भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया था. उसमें विषयवार पद विज्ञापित नहीं किया था. साथ ही अतिथि शिक्षकों को 10 प्रतिशत अंक बोनस के तौर पर देना नियम विरुद्ध है.आपको बता दें कि प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों की भर्ती करने के लिए राज्य शासन ने विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन को लेकर प्रदेश से पांच याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी.

कोर्ट में वेद प्रकाश समेत पांच लोगों ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षक के टी संवर्ग के 4 हजार 659 पद, ई संवर्ग के 1 हजार 113 पदों की भर्ती के लिए चार मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था. विज्ञापन में शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है. जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है.

विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी. अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया और परीक्षा दी उसमें कितने पद स्वीकृत किये गए हैं. शासन ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें पदोन्नति और सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन हुआ था. सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना चाहिए था.

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शासन के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट : शासन ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि इस मामले में नियमों में जरुरी संशोधन किया गया है. सहायक शिक्षक, शिक्षकों के लिए नियम बना दिया गया है. अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है राज्य सरकार फैसले ले सकती है. शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है. साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही पांच पदों को आरक्षित रखने को कहा है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली है. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 14 हजार शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई करते हुए पहले रोक लगाई थी.लेकिन याचिका पर फिर हुई सुनवाई के बाद पांच याचिकाकर्ताओं के पद को आरक्षित रखकर बाकी पदों के लिए भर्ती लेने के लिए शासन को छूट दे दी है.

याचिका में कोर्ट में क्या दी गई थी दलील : भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी.उसमें कहा गया था कि राज्य शासन ने भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया था. उसमें विषयवार पद विज्ञापित नहीं किया था. साथ ही अतिथि शिक्षकों को 10 प्रतिशत अंक बोनस के तौर पर देना नियम विरुद्ध है.आपको बता दें कि प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों की भर्ती करने के लिए राज्य शासन ने विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन को लेकर प्रदेश से पांच याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी.

कोर्ट में वेद प्रकाश समेत पांच लोगों ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षक के टी संवर्ग के 4 हजार 659 पद, ई संवर्ग के 1 हजार 113 पदों की भर्ती के लिए चार मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था. विज्ञापन में शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है. जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है.

विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी. अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया और परीक्षा दी उसमें कितने पद स्वीकृत किये गए हैं. शासन ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें पदोन्नति और सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन हुआ था. सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना चाहिए था.

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शासन के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट : शासन ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि इस मामले में नियमों में जरुरी संशोधन किया गया है. सहायक शिक्षक, शिक्षकों के लिए नियम बना दिया गया है. अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है राज्य सरकार फैसले ले सकती है. शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है. साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही पांच पदों को आरक्षित रखने को कहा है.

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