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Bilaspur News: कांकेर एडॉप्शन सेंटर में हुई घटना को लेकर हाई कोर्ट ने लिया ये एक्शन - हाई कोर्ट ने लिया ये एक्शन

कांकेर के शिवनगर के दत्तक ग्रहण केंद्र में प्रोग्राम मैनेजर ने बच्ची की बर्बरता से पिटाई की. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. मामले को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हरकत में आया है. हाई कोर्ट के जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने सभी बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह केंद्र और बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण के निर्देश दिए हैं.

incident in Kanker Adoption Center
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
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Published : Jun 5, 2023, 9:11 PM IST

बिलासपुर: कांकेर के दत्तक ग्रहण केंद्र में बच्ची के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुडी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किये हैं. जस्टिस भादुड़ी ने घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है, तो बच्चें को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध करने कहा है.

जस्टिस गौतम भादुडी ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिले के सभी बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह केंद्र और बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण के निर्देश दिए हैं.

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बच्चों से उनकी समस्या की जानकारी लेंगे: जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को केंद्रों में विजिट करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने कहा है कि जिला न्यायाधीशों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं सभी जगहों में जाकर हर एक बच्चों से बातचीत करें और उनका हाल और कठिनाईयों की जानकारी लें. यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं.

बिलासपुर: कांकेर के दत्तक ग्रहण केंद्र में बच्ची के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुडी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किये हैं. जस्टिस भादुड़ी ने घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है, तो बच्चें को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध करने कहा है.

जस्टिस गौतम भादुडी ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिले के सभी बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह केंद्र और बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण के निर्देश दिए हैं.

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बच्चों से उनकी समस्या की जानकारी लेंगे: जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को केंद्रों में विजिट करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने कहा है कि जिला न्यायाधीशों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं सभी जगहों में जाकर हर एक बच्चों से बातचीत करें और उनका हाल और कठिनाईयों की जानकारी लें. यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं.

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