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असहिष्णुता के बयान पर घिरे अभिनेता आमिर खान, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

आमिर खान ने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया था जिसमें उन्होंने भारत में असिहष्णुता बढ़ने की बात कही थी.

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Published : Mar 16, 2020, 11:34 PM IST

Updated : Mar 16, 2020, 11:45 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने अभिनेता आमिर खान को असहिष्णुता पर दिए बयान पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अभिनेता आमिर खान को नोटिस

बता दे कि रायपुर के दीपक दीवान ने आमिर खान के खिलाफ रायपुर की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था. दीपक ने आमिर के असहिष्णुता पर दिए बयान का हवाला दिया था जिसमें आमिर ने कहा था कि भारत असहिष्णुता बढ़ी है. उनकी पत्नी किरण राव भी कहती है कि भारत रहने लायक नहीं है. इसलिए उन्हें दूसरे देश में बस जाना चाहिए.

बता दें कि दीपक के परिवाद को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके केस दर्ज करने का आग्रह किया था. इस मामले में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है. 153 A, 153 B के तहत इस मामले में केस दर्ज किया जाए या नहीं इसका फैसला राज्य सरकार लेती है इसलिए राज्य सरकार को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने अभिनेता आमिर खान को असहिष्णुता पर दिए बयान पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अभिनेता आमिर खान को नोटिस

बता दे कि रायपुर के दीपक दीवान ने आमिर खान के खिलाफ रायपुर की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था. दीपक ने आमिर के असहिष्णुता पर दिए बयान का हवाला दिया था जिसमें आमिर ने कहा था कि भारत असहिष्णुता बढ़ी है. उनकी पत्नी किरण राव भी कहती है कि भारत रहने लायक नहीं है. इसलिए उन्हें दूसरे देश में बस जाना चाहिए.

बता दें कि दीपक के परिवाद को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके केस दर्ज करने का आग्रह किया था. इस मामले में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है. 153 A, 153 B के तहत इस मामले में केस दर्ज किया जाए या नहीं इसका फैसला राज्य सरकार लेती है इसलिए राज्य सरकार को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

Last Updated : Mar 16, 2020, 11:45 PM IST

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