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हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को जारी किया नोटिस, दलित परिवारों के लिए बनाई जा रही कॉलोनी में गड़बड़ी - हाईकोर्ट की डिवीजन

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर नगर निगम को BSUP कॉलोनी निर्माण केस में नोटिस जारी किया है. BSUP कॉलोनी निर्माण में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई थी.

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हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को जारी किया नोटिस
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Published : Sep 16, 2020, 9:43 PM IST

बिलासपुर: रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दलित परिवारों के लिए बन रही BSUP कॉलोनी निर्माणाधीन है. BSUP कॉलोनी के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसी के तहत हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है. मामले में 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

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बता दें कि, रायपुर के तेलीबांधा इलाके में BSUP कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है. निगम प्रशासन की परियोजना के अनुसार तेलीबांधा इलाके से झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर दलित परिवारों को बीएसयूपी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाना था. कॉलोनी के भीतर बन रहे 600 से ज्यादा घरों में इन दलित परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी की गई है.

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सामुदायिक भवन समेत गार्डन

लेआउट के अनुसार दलित परिवारों के लिए बन रही इस कॉलोनी के भीतर सामुदायिक भवन समेत गार्डन बनाने की परियोजना थी, लेकिन अब उसकी जगह नगर निगम रायपुर दुकानों का निर्माण करा रहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम कॉलोनी की जमीन का व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में लेआउट के अनुसार आवासों का निर्माण कराए जाने की मांग उठाई गई है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की.

बिलासपुर: रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दलित परिवारों के लिए बन रही BSUP कॉलोनी निर्माणाधीन है. BSUP कॉलोनी के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसी के तहत हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है. मामले में 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

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बता दें कि, रायपुर के तेलीबांधा इलाके में BSUP कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है. निगम प्रशासन की परियोजना के अनुसार तेलीबांधा इलाके से झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर दलित परिवारों को बीएसयूपी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाना था. कॉलोनी के भीतर बन रहे 600 से ज्यादा घरों में इन दलित परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी की गई है.

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सामुदायिक भवन समेत गार्डन

लेआउट के अनुसार दलित परिवारों के लिए बन रही इस कॉलोनी के भीतर सामुदायिक भवन समेत गार्डन बनाने की परियोजना थी, लेकिन अब उसकी जगह नगर निगम रायपुर दुकानों का निर्माण करा रहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम कॉलोनी की जमीन का व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में लेआउट के अनुसार आवासों का निर्माण कराए जाने की मांग उठाई गई है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की.

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