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आवारा पशु मामले में सभी नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई - सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी

बिलासपुर हाईकोर्ट में आवारा पशुओं के दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

bilaspur High court
बिलासपुर हाई कोर्ट
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Published : Jan 24, 2020, 1:53 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के मामले में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने निगम से पूछा है, पशुओं को सड़क पर आने से रोकने के लिए किस तरह का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है. इसकी पूरी जानकारी कोर्ट दी जाए.

बिलासपुर हाईकोर्ट

बता दें, कोर्ट ने मामले में गौ सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ पशु कल्याण बोर्ड और नेशनल हाईवे समेत राज्य शासन को पूर्व में ही पक्षकार बनाते हुए जवाब-तलब किया है. इसपर शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि, सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए काऊ कैचर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इससे काम नहीं चलेगा. सभी नगर निगम इस संबंध में ठोस एक्शन प्लान बनाए और अगले चार सप्ताह में जवाब पेश करे.

4 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई

आवारा पशुओं के सड़क पर रहने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, इसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई. अब मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. मामले में संजय रजक और राकेश चिकारा ने याचिकाएं दायर की है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के मामले में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने निगम से पूछा है, पशुओं को सड़क पर आने से रोकने के लिए किस तरह का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है. इसकी पूरी जानकारी कोर्ट दी जाए.

बिलासपुर हाईकोर्ट

बता दें, कोर्ट ने मामले में गौ सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ पशु कल्याण बोर्ड और नेशनल हाईवे समेत राज्य शासन को पूर्व में ही पक्षकार बनाते हुए जवाब-तलब किया है. इसपर शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि, सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए काऊ कैचर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इससे काम नहीं चलेगा. सभी नगर निगम इस संबंध में ठोस एक्शन प्लान बनाए और अगले चार सप्ताह में जवाब पेश करे.

4 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई

आवारा पशुओं के सड़क पर रहने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, इसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई. अब मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. मामले में संजय रजक और राकेश चिकारा ने याचिकाएं दायर की है.

Intro:हाईकोर्ट ने सड़क पर आवारा पशुओं के विचरण को लेकर दायर दो अलग-अलग याचिकाओं परसुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही इनसे पूछा गया है कि जानवरों को सड़क पर आने से रोकने के लिए किस तरह का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।Body:बता दें कि कोर्ट द्वारा मामले में गौ सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ पशु कल्याण बोर्ड व नेशनल हाईवे समेत राज्य शासन को पूर्व में ही पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया जा चुका है।पूर्व में शासन ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा था की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए काऊ कैचर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इससे काम नहीं चलेगा।सभी नगर निगम इस संबंध में ठोस एक्शन प्लान बनाए और चार सप्ताह में जवाब पेश करें।Conclusion:आवारा पशुओं के सड़क पर विचरण से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई। अब मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। मामले को लेकर संजय रजक और राकेश चिकारा ने याचिकाएं दायर की है।
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