ETV Bharat / state

HC में भटगांव नगर पंचायत के खिलाफ सुनवाई, कलेक्टर को 2 महीने में निराकरण के आदेश

बिलासपुर हाईकोर्ट में भटगांव नगर पंचायत के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका में स्कूल की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराने का आरोप था. अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 2 महीने में निराकरण करने के आदेश दिए हैं.

high-court-hearing-on-construction-of-shops-on-school-land-in-bhatgaon-of-balodabazar
HC में भटगांव नगर पंचायत के खिलाफ सुनवाई
author img

By

Published : Nov 25, 2020, 4:33 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार कलेक्टर को आदेश जारी किया है. स्कूल की जमीन पर दुकाने बनाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को 2 महीने में प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर: सुविधाओं की कमी को लेकर सिम्स प्रबंधन और सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक भटगांव नगर पंचायत के अंतर्गत सरकारी स्कूल की जमीन पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. इसका विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. इससे नाराज किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया.

बिलासपुर: शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है मार्कशीट, फाइनल ईयर के छात्रों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

कलेक्टर को 2 महीने के भीतर निराकरण के आदेश

किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट में भटगांव नगर पंचायत की मनमानी के खिलाफ निर्माण कार्य रुकवाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी. इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनावाई के दौरान स्कूल की जमीन पर बन रहे दुकान मामले में 2 महीने के भीतर निराकरण करने के आदेश दिए हैं.

रेप के आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सौंपा निर्णय का जिम्मा

याचिका में कहा गया कि खेल मैदान की जगह व्यवसायिक काम किया जा रहा है. इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर बलौदाबजार को 2 महीने में मामले का विधिवत निराकरण करने का निर्देश दिया है. अब किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट के फैसला का स्वागत किया है. साथ ही किसान विकास समिति को कलेक्टर से उचित निर्णय का इंतजार है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार कलेक्टर को आदेश जारी किया है. स्कूल की जमीन पर दुकाने बनाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को 2 महीने में प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर: सुविधाओं की कमी को लेकर सिम्स प्रबंधन और सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक भटगांव नगर पंचायत के अंतर्गत सरकारी स्कूल की जमीन पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. इसका विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. इससे नाराज किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया.

बिलासपुर: शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है मार्कशीट, फाइनल ईयर के छात्रों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

कलेक्टर को 2 महीने के भीतर निराकरण के आदेश

किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट में भटगांव नगर पंचायत की मनमानी के खिलाफ निर्माण कार्य रुकवाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी. इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनावाई के दौरान स्कूल की जमीन पर बन रहे दुकान मामले में 2 महीने के भीतर निराकरण करने के आदेश दिए हैं.

रेप के आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सौंपा निर्णय का जिम्मा

याचिका में कहा गया कि खेल मैदान की जगह व्यवसायिक काम किया जा रहा है. इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर बलौदाबजार को 2 महीने में मामले का विधिवत निराकरण करने का निर्देश दिया है. अब किसान विकास समिति ने हाईकोर्ट के फैसला का स्वागत किया है. साथ ही किसान विकास समिति को कलेक्टर से उचित निर्णय का इंतजार है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.