बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वाइल्डलाइफ बोर्ड के नियम न बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर 14 जनवरी को उच्च न्यायालय ने सुनवाई की. मामले में याचिकाकर्ता अजय दुबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 17 साल से वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए है. इसकी वजह से वन्यजीवों को लेकर कोई भी मीटिंग नहीं हो पा रही है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई राज्यों में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के नियम होने की भी बात कही है. मामले की पिछली सुनवाई में शासन ने जवाब पेश कर कहा था कि वे जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे. लेकिन शासन ने अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. इसको लेकर न्यायालय ने शासन को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आखिरी मौका दिया है.