बिलासपुर: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सभी जिलों के कलेक्टर्स को हैंड सैनिटाइजर, मास्क सहित जरूरी चीजों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और बाजार में आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं.
रायपुर की लॉ स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क की कालाबाजारी से अवगत कराया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले को पी आई एल के रूप में सुना और फिर राज्य सरकार सहित जिलों के कलेक्टर्स से इस मामले में गंभीरता बरतने और जरूरी सामानों को आसानी से उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई
इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि बाल सुधार गृह में जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए. इसके अलावा कोर्ट ने आदेश की कॉपी को ऑनलाइन अपलोड कर आने वाले समय में आवश्यकता के अनुरूप संसोधन करने की भी बात कही है.