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शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा, हाईकोर्ट ने याचिका को किया निराकृत

राजनांदगांव जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट.
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Published : Dec 18, 2019, 7:42 AM IST

बिलासपुर: राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश के साथ निराकृत कर दिया है.

हाईकोर्ट ने याचिका को किया निराकृत

बता दें, राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं ने बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण कराते हुए दीवार खड़ी कर दी थी. इसे लेकर राजू सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था.

मंगलवार को मामले में शासन ने जवाब देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि अवैध कब्जे को हटा दिया गया है. हाईकोर्ट ने भविष्य में शासकीय स्कूल की उस जमीन पर फिर से कब्जा न हो इसके लिए शासन को ध्यान रखने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकृत कर दिया है. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की है.

बिलासपुर: राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश के साथ निराकृत कर दिया है.

हाईकोर्ट ने याचिका को किया निराकृत

बता दें, राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं ने बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण कराते हुए दीवार खड़ी कर दी थी. इसे लेकर राजू सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था.

मंगलवार को मामले में शासन ने जवाब देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि अवैध कब्जे को हटा दिया गया है. हाईकोर्ट ने भविष्य में शासकीय स्कूल की उस जमीन पर फिर से कब्जा न हो इसके लिए शासन को ध्यान रखने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकृत कर दिया है. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की है.

Intro:राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर दायर जनहित याचिका को न्यायालय ने दिशा-निर्देश के साथ निराकृत कर दिया है। ।Body:बता दें कि राजनांदगांव के छुरिया में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू माफियाओं ने बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण कराते हुए दीवार खड़ी कर दी थी। जिसको लेकर राजू सिन्हा ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने शासन से जवाब तलब किया था। आज मामले पर शासन ने जवाब देते हुए न्यायालय से कहा है कि अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। इसके बाद न्यायालय ने भविष्य में शासकीय स्कूल की उस जमीन पर फिर से कब्जा ना हो शासन इसे सुनिश्चित करें, इस दिशा निर्देश के साथ याचिका को निराकृत कर दिया है।Conclusion: पूरे मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व
पी.पी.साहू की खंडपीठ ने की।
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