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HC ने वाहन राजसात के आदेश को किया निरस्त

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Published : Mar 14, 2020, 8:56 PM IST

हाईकोर्ट ने वनोपज चोरी के मामले में जब्त वाहन को वन मंडल को वापस करने के आदेश दिया है.

High court canceled the order to get the vehicle confiscated
HC ने वाहन राजसात के आदेश को किया निरस्त

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वनोपज चोरी के मामले में जब्त वाहन के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर वाहन राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. धर्मजयगढ़ वन मंडल अधिकारी ने वनोपज और कोयला चोरी के मामले में कुशल प्रसाद मनहर की गाड़ी को जब्त कर वन अधिनियम के तहत वाहन राजसात करने की कार्रवाई की गई थी.

मामले को लेकर वाहन मालिक ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि 'वाहन मालिक से अभिषेक खलखो को सब्जी परिवहन के लिए किराया पर दिया था'.

वाहन ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि 'विवेचना अधिकारी ने गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और उसका बयान भी दर्ज नहीं किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने वाहन राजसात की कार्रवाई को निरस्त कर लौटाने का आदेश दिया है'.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वनोपज चोरी के मामले में जब्त वाहन के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर वाहन राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. धर्मजयगढ़ वन मंडल अधिकारी ने वनोपज और कोयला चोरी के मामले में कुशल प्रसाद मनहर की गाड़ी को जब्त कर वन अधिनियम के तहत वाहन राजसात करने की कार्रवाई की गई थी.

मामले को लेकर वाहन मालिक ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि 'वाहन मालिक से अभिषेक खलखो को सब्जी परिवहन के लिए किराया पर दिया था'.

वाहन ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि 'विवेचना अधिकारी ने गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और उसका बयान भी दर्ज नहीं किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने वाहन राजसात की कार्रवाई को निरस्त कर लौटाने का आदेश दिया है'.

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