बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वनोपज चोरी के मामले में जब्त वाहन के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर वाहन राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. धर्मजयगढ़ वन मंडल अधिकारी ने वनोपज और कोयला चोरी के मामले में कुशल प्रसाद मनहर की गाड़ी को जब्त कर वन अधिनियम के तहत वाहन राजसात करने की कार्रवाई की गई थी.
मामले को लेकर वाहन मालिक ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि 'वाहन मालिक से अभिषेक खलखो को सब्जी परिवहन के लिए किराया पर दिया था'.
वाहन ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि 'विवेचना अधिकारी ने गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और उसका बयान भी दर्ज नहीं किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने वाहन राजसात की कार्रवाई को निरस्त कर लौटाने का आदेश दिया है'.