बिलासपुर: हाईकोर्ट ने 2 शिक्षकों को राहत देते हुए व्याख्याता पद की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है. जानकारी के मुताबिक शाउमी शाला क्रमांक- 1 जांजगीर ने 8 जुलाई 2020 को विज्ञापन जारी किया था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याताओं के पद लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया था, लेकिन वह प्रबंधन के नियमानुसार हिस्सा नहीं ले सकते थे, जिसपर अब अनुमति मिल गई है.
दरअसल, हिंदी व्याख्याता पद के लिए दिनेश कुमार चतुर्वेदी और अंग्रेजी में व्याख्याता पद पर संजय कुमार शर्मा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन कंडिका आठवां कंडिका 6 में दिए गए शर्तों के मुताबिक हिंदी के लिए सिर्फ वहीं अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर सकता है, जो कंडिका 8 में दर्शाए गए नियम को पूरा करता हो. साथ ही अंग्रेजी व्याख्याता के लिए सिर्फ वही अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की हो.
दोनों शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति
बता दें, दोनों शिक्षकों ने अधिवक्ता विनय पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट के सामने याचिका प्रस्तुत कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों शिक्षकों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है.