ETV Bharat / state

हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश में तब्दील करने को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई - chhattisgarh high court latest news

रायपुर के एकमात्र शासकीय कन्या उच्चतर (Government Girls Higher Secondary School of Raipur) माध्यमिक विद्यालय को बंद कर सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया था. इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी.

Latest news of Bilaspur High Court
हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश में तब्दील करने को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई
author img

By

Published : Mar 8, 2022, 10:13 AM IST

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने कन्या शाला को बंद करके (Government Girls Higher Secondary School of Raipur) अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने के मामले में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका की अपेक्षा हस्तक्षेप याचिका दायर करने के निर्देश दिये हैं. इसी के तहत अन्य पीआईएल भी चल रही है. हाई कोर्ट रूल्स 80 के तहत यह दिशा-निर्देश चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किए हैं.

रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में वर्षों से संचालित एकमात्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासन ने बंद कर दिया. इसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया गया. इसका विरोध करते हुए स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार सिन्हा ने अधिवक्ता अनुपम दुबे के जरिये एक जनहित याचिका लगाई. इसमें कहा गया है कि तहसील के एकमात्र कन्या विद्यालय को बंद करने से ग्रामीण परिवेश की छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है.

इस नए स्कूल को शिक्षा का रूप दिया गया है. यह स्थानीय लोगों के लिए व्यावहारिक है. हिंदी माध्यम का सारा स्टाफ भी हटा दिया गया है. 807 बालिकाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि इसी प्रकार से एक अन्य पीआईएल भी लगी हुई है. एक ही मुद्दे पर वही याचिका नहीं सुनी जा सकती. हाई कोर्ट रूल्स 80 के तहत आप हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकते हैं. इसे स्वीकार करते हुए अब याचिकाकर्ता के वकील हस्तक्षेप याचिका का आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं.

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने कन्या शाला को बंद करके (Government Girls Higher Secondary School of Raipur) अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने के मामले में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका की अपेक्षा हस्तक्षेप याचिका दायर करने के निर्देश दिये हैं. इसी के तहत अन्य पीआईएल भी चल रही है. हाई कोर्ट रूल्स 80 के तहत यह दिशा-निर्देश चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किए हैं.

रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में वर्षों से संचालित एकमात्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासन ने बंद कर दिया. इसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया गया. इसका विरोध करते हुए स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार सिन्हा ने अधिवक्ता अनुपम दुबे के जरिये एक जनहित याचिका लगाई. इसमें कहा गया है कि तहसील के एकमात्र कन्या विद्यालय को बंद करने से ग्रामीण परिवेश की छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है.

इस नए स्कूल को शिक्षा का रूप दिया गया है. यह स्थानीय लोगों के लिए व्यावहारिक है. हिंदी माध्यम का सारा स्टाफ भी हटा दिया गया है. 807 बालिकाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि इसी प्रकार से एक अन्य पीआईएल भी लगी हुई है. एक ही मुद्दे पर वही याचिका नहीं सुनी जा सकती. हाई कोर्ट रूल्स 80 के तहत आप हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकते हैं. इसे स्वीकार करते हुए अब याचिकाकर्ता के वकील हस्तक्षेप याचिका का आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.