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बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी, HC में दो मामलों पर होगी एक साथ सुनवाई - education department of Bastar

बस्तर के शिक्षा विभाग में हो रहे अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बस्तर के शिक्षा विभाग में पूरे नियमों को ताक में रखकर जमकर गड़बड़ी की गई है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2020, 10:18 PM IST

बिलासपुर: बस्तर के शिक्षा विभाग में हो रहे अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. पहले दायर इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका को भी इस याचिका में क्लब किया गया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी.

नहीं मिली अनुंकपा नियुक्ति

बता दें कि बस्तर के फागू राम साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर बताया कि बस्तर के शिक्षा विभाग में हुई अनुकंपा नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है. 2016 में अनुकंपा नियुक्ति संशोधन के नियमानुसार किसी भी शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है. पर उनके परिवार से किसी के शासकीय कर्मचारी होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने से शिक्षा विभाग ने इंकार कर दिया.

पढ़ें- कोरबा: डॉ. आलोक शुक्ला ने इंग्लिश मीडियम स्कूल का किया निरीक्षण, टीचिंग स्टाफ और अन्य जरूरतों की ली जानकारी

विभाग पर गड़बड़ी करने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बस्तर के शिक्षा विभाग में पूरे नियमों को ताक में रखकर जमकर गड़बड़ी की गई है. याचिका में फर्जी तरीके से पाए अनुकंपा नियुक्ति को रद्द कर उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने, उनसे रिकवरी करने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है. इसी मामले में एक और भी जनहित याचिका पिछले दिनों दायर हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने अब दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है

बिलासपुर: बस्तर के शिक्षा विभाग में हो रहे अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. पहले दायर इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका को भी इस याचिका में क्लब किया गया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी.

नहीं मिली अनुंकपा नियुक्ति

बता दें कि बस्तर के फागू राम साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर बताया कि बस्तर के शिक्षा विभाग में हुई अनुकंपा नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है. 2016 में अनुकंपा नियुक्ति संशोधन के नियमानुसार किसी भी शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है. पर उनके परिवार से किसी के शासकीय कर्मचारी होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने से शिक्षा विभाग ने इंकार कर दिया.

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विभाग पर गड़बड़ी करने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बस्तर के शिक्षा विभाग में पूरे नियमों को ताक में रखकर जमकर गड़बड़ी की गई है. याचिका में फर्जी तरीके से पाए अनुकंपा नियुक्ति को रद्द कर उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने, उनसे रिकवरी करने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है. इसी मामले में एक और भी जनहित याचिका पिछले दिनों दायर हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने अब दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है

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