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Bilaspur : हाईकोर्ट में मेडिकल कॉलेज भर्ती मामले में सुनवाई, स्टे बरकरार, शासन को नहीं मिली राहत

कांकेर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में खाली पदों पर भर्ती होनी है. लेकिन इन भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ.लिहाजा विज्ञापन निकलने के बाद मामला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चला गया. सुनवाई के बाद शासन को बुधवार तक शपथ पत्र के साथ जवाब देना है. chhattisgarh high court bilaspur news

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मेडिकल कॉलेज भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Mar 28, 2023, 8:29 PM IST

बिलासपुर : कांकेर और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के उच्च शिक्षा सचिव को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है.वहीं भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक भी हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. कोर्ट ने इस दौरान शासन को भी शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला : कांकेर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए 202 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है. विज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में ये कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकल कॉलेज में हो रही भर्तियों में 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण लागू किया गया है. याचिका की पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई थी. इस मामले में कोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं देने को कहा है.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की जमानत मामले की 29 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला : मेडिकल कॉलेज में खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. जिसमें 50 परसेंट आरक्षण देने के रोस्टर का पालन नहीं हुआ.इस पर सुखमती नाग ने याचिका दायर की थी.जिसमें उन्होंने कहा है कि '' हाईकोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया है. जिसे भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं किया गया. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर अपना स्पष्ट आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण देने को अवैधानिक बताया है.'' मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

बिलासपुर : कांकेर और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के उच्च शिक्षा सचिव को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है.वहीं भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक भी हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. कोर्ट ने इस दौरान शासन को भी शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला : कांकेर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए 202 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है. विज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में ये कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकल कॉलेज में हो रही भर्तियों में 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण लागू किया गया है. याचिका की पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई थी. इस मामले में कोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं देने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला : मेडिकल कॉलेज में खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. जिसमें 50 परसेंट आरक्षण देने के रोस्टर का पालन नहीं हुआ.इस पर सुखमती नाग ने याचिका दायर की थी.जिसमें उन्होंने कहा है कि '' हाईकोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया है. जिसे भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं किया गया. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर अपना स्पष्ट आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण देने को अवैधानिक बताया है.'' मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

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