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चिटफंड मामले में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

चिटफंड मामले में अभिषेक सिंह द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है.

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Published : Sep 18, 2019, 6:29 PM IST

Updated : Sep 18, 2019, 8:38 PM IST

अभिषेक सिंह (फाइल फोटो)

बिलासपुर : राजनांदगांव के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह द्वारा चिटफंड मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है. जस्टिस सावंत की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है.

चिटफंड मामले में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई पूरी

अभिषेक सिंह ने याचिका के माध्यम से अपने ऊपर हुई FIR को निरस्त करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि, 'संबंधित चिटफंड कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इस मामले में पूर्व सांसद समेत 20 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

पढ़ें : EXCLUSIVE: सांसद सुनील सोनी ने बताया रायपुर से कैसा होगा BJP का मेयर कैंडिडेट

अब आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले से यह तय हो पायेगा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत दी है या उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं.

बिलासपुर : राजनांदगांव के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह द्वारा चिटफंड मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है. जस्टिस सावंत की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है.

चिटफंड मामले में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई पूरी

अभिषेक सिंह ने याचिका के माध्यम से अपने ऊपर हुई FIR को निरस्त करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि, 'संबंधित चिटफंड कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इस मामले में पूर्व सांसद समेत 20 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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अब आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले से यह तय हो पायेगा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत दी है या उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं.

Intro:राजनांदगांव के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की चिटफंड मामले में दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई । हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है । जस्टिस सावंत की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है ।


Body:अभिषेक सिंह ने याचिका के माध्यम से अपने ऊपर हुए fir को निरस्त करने की मांग की थी । ज्ञात हो कि पूर्व सांसद समेत 20 अन्य के खिलाफ fir दर्ज की गई है । याचिकाकर्ता का कहना है कि संवंधित चिटफंड कंपनी से उनका कोई लेनादेना नहीं है ।


Conclusion:अब आनेवाले दिनों में कोर्ट के फैसले से यह तय हो पायेगा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह को राहत दी है या उनकी मुश्किलें बढ़ी है ।
विशाल झा.... बिलासपुर
Last Updated : Sep 18, 2019, 8:38 PM IST
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