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अवैध रूप से संचालित मां गंगा क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई - Health department sealed Maa Ganga clinic of takhatpur

बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित मां गंगा क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है. जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल को कुछ महीने पहले से अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था.

Health department sealed Maa Ganga clinic of takhatpur in  Bilaspur
अवैध रूप से संचालित हो रहे मां गंगा क्लिनिक को किया गया सील
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Published : Oct 14, 2020, 10:47 PM IST

बिलासपुर: जिले के तखतपुर मेन रोड में अवैध तरीके से संचालित मां गंगा क्लीनिक पर नर्सिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की शिकायत के बाद अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सील कर दिया है.

बुधवार सुबह बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर जी पी नायडू , डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और प्रवीण शर्मा की एक टीम गठित की, जिन्होंने अवैध रुप से संचालित अस्पताल मां गंगा क्लीनिक पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान बीएएमस डॉक्टर योगेन्द्र खरे ने अंग्रेजी दवाओं से ओपीडी और आइपीडी का संचालन कर रहे अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल को तखतपुर के मेन रोड में कुछ महीनों पहले से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था.

पढ़ें: बीजापुर: परिवार में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 10 दुकान सील

वहीं इस अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को दूसरे मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए गए है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने पार्किंग में वार्ड संचालित कर उसमें महिला और पुरुष मरीज को एक साथ भर्ती किया था. वहीं अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि यह अस्पताल पुष्पेंद्र तिवारी के नाम से संचालित किया जा रहा है. अस्पताल को उपयुक्त और नर्सिंग एक्ट के तहत मानक नहीं मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीलबंद कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मां गंगा क्लिनिक द्वारा कोविड मरीजों की जांच की जाने की भी शिकायत उन्हें मिली है, जिसे लेकर पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया है.

बिलासपुर: जिले के तखतपुर मेन रोड में अवैध तरीके से संचालित मां गंगा क्लीनिक पर नर्सिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की शिकायत के बाद अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सील कर दिया है.

बुधवार सुबह बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर जी पी नायडू , डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और प्रवीण शर्मा की एक टीम गठित की, जिन्होंने अवैध रुप से संचालित अस्पताल मां गंगा क्लीनिक पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान बीएएमस डॉक्टर योगेन्द्र खरे ने अंग्रेजी दवाओं से ओपीडी और आइपीडी का संचालन कर रहे अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल को तखतपुर के मेन रोड में कुछ महीनों पहले से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था.

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वहीं इस अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को दूसरे मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए गए है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने पार्किंग में वार्ड संचालित कर उसमें महिला और पुरुष मरीज को एक साथ भर्ती किया था. वहीं अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि यह अस्पताल पुष्पेंद्र तिवारी के नाम से संचालित किया जा रहा है. अस्पताल को उपयुक्त और नर्सिंग एक्ट के तहत मानक नहीं मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीलबंद कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मां गंगा क्लिनिक द्वारा कोविड मरीजों की जांच की जाने की भी शिकायत उन्हें मिली है, जिसे लेकर पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया है.

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