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यूएपीए के मामले को लेकर HC ने केंद्र, एनआईए से मांगा जवाब

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Published : Feb 22, 2020, 9:52 PM IST

Updated : Feb 23, 2020, 12:02 AM IST

यूएपीए के तहत अपराधों को जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.

HC seeks response from Center, NIA
HC ने केंद्र, एनआईए से मांगा जवाब

बिलासपुर : यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ) के तहत दर्ज होने वाले अपराधों को जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

HC ने केंद्र, एनआईए से मांगा जवाब

हरी देगल ने अपनी याचिका में कहा है कि अंधाधुन केस ट्रांसफर से जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट पर अनावश्यक भार बढ़ रहा है. साथ ही पक्षकारों और प्रकरण में आरोपित व्यक्तियों को भी परेशानियां हो रही हैं. मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है.

पढ़े:सरोज पांडे के खिलाफ दायर याचिका पर HC में हुई सुनवाई

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूरे मामले पर सुनवाई की है.

बिलासपुर : यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ) के तहत दर्ज होने वाले अपराधों को जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

HC ने केंद्र, एनआईए से मांगा जवाब

हरी देगल ने अपनी याचिका में कहा है कि अंधाधुन केस ट्रांसफर से जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट पर अनावश्यक भार बढ़ रहा है. साथ ही पक्षकारों और प्रकरण में आरोपित व्यक्तियों को भी परेशानियां हो रही हैं. मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है.

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चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूरे मामले पर सुनवाई की है.

Last Updated : Feb 23, 2020, 12:02 AM IST
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