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बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की दो याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की दोनों याचिका को खारिज कर दिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Mar 18, 2020, 5:25 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बिल्डर की ओर से अंतरिम राहत के लिए लगाए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में बिल्डर की ओर से दो याचिकाएं लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बिल्डर ने याचिका लगाई गई थी कि उसके खिलाफ तखतपुर में दर्ज FIR झूठी और गलत है. इसलिए उसे जीरो किया जाए और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने से रोका जाए. वहीं खनूजा की दूसरी याचिका बिलासपुर के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख के खिलाफ दायर की गई थी.

एसपी के खिलाफ लगाई याचिका भी खारिज

बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा ने अपनी याचिका में एसपी पर आरोप लगाया था कि 'एसपी ने उसे फरार बताकर उस पर 10,000 रूपये का इनाम घोषित कर दिया है, जो कि एसपी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. हाईकोर्ट ने खनूजा की इस याचिका को भी खारिज कर दिया है'.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बिल्डर की ओर से अंतरिम राहत के लिए लगाए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में बिल्डर की ओर से दो याचिकाएं लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बिल्डर ने याचिका लगाई गई थी कि उसके खिलाफ तखतपुर में दर्ज FIR झूठी और गलत है. इसलिए उसे जीरो किया जाए और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने से रोका जाए. वहीं खनूजा की दूसरी याचिका बिलासपुर के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख के खिलाफ दायर की गई थी.

एसपी के खिलाफ लगाई याचिका भी खारिज

बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा ने अपनी याचिका में एसपी पर आरोप लगाया था कि 'एसपी ने उसे फरार बताकर उस पर 10,000 रूपये का इनाम घोषित कर दिया है, जो कि एसपी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. हाईकोर्ट ने खनूजा की इस याचिका को भी खारिज कर दिया है'.

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