गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : गौरेला में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों युवकों को दोषी करार दिया है. दोषियों को प्राकृतिक मौत तक कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दोनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना क्षेत्र में जंगल गई नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई थी. गांव के ही 2 युवक मनोज वाकरे और राय सिंह पर युवती से दुष्कर्म का आरोप है.आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर डंडे से वार भी किया था. पीड़िता के शोर मचाने पर मौके पर उसकी नानी पहुंची. दोनों ही युवक लोगों को आता देख वहां से भाग निकले. पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत गौरेला थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया था.
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कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को कठोर सजा देने की बात कही है. आरोपियों के प्रति उदारता का व्यवहार किया जाना ठीक नहीं. ऐसे में दोनों आरोपियों को पास्को एक्ट 2012 की धारा 56 के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोनों आरोपियों को 10 - 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है, जिसका भुगतान नहीं किये जाने पर आरोपियों को चार-चार माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. पीड़िता को इस वारदात में हुए मानसिक और शारीरिक पीड़ा को देखते हुए कोर्ट ने पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत उसे समुचित अधिकार दिए जाने का फैसला लिया है. कोर्ट ने इसके लिए निर्णय की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को भेजने का निर्देश दिया है.