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पूर्व जल संसाधन अधिकारी आलोक अग्रवाल को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत - आलोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से बेल

बिलासपुर में आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारी आलोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

आलोक अग्रवाल को मिली जमानत
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Published : Aug 24, 2019, 5:28 PM IST

बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में बिलासपुर के पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारी को शनिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले में आलोक अग्रवाल को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है.

पूर्व जल संसाधन अधिकारी आलोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

16 करोड़ की संपत्ति अर्जन का आरोप
आलोक अग्रवाल को आय से अधिक संपत्ति अर्जन की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था. उनपर तकरीबन 16 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जन का आरोप साबित हुआ था.

आलोक सहित 7 अन्य अधिकारी शामिल
आलोक अग्रवाल के खिलाफ मार्च 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में आलोक अग्रवाल के अलावा 7 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी. तत्कालीन रमन सरकार ने इन सबको निलंबित कर दिया था. आलोक अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने भी केस दायर किया है, जिस पर आगे सुनवाई होनी है.

बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में बिलासपुर के पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारी को शनिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले में आलोक अग्रवाल को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है.

पूर्व जल संसाधन अधिकारी आलोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

16 करोड़ की संपत्ति अर्जन का आरोप
आलोक अग्रवाल को आय से अधिक संपत्ति अर्जन की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था. उनपर तकरीबन 16 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जन का आरोप साबित हुआ था.

आलोक सहित 7 अन्य अधिकारी शामिल
आलोक अग्रवाल के खिलाफ मार्च 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में आलोक अग्रवाल के अलावा 7 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी. तत्कालीन रमन सरकार ने इन सबको निलंबित कर दिया था. आलोक अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने भी केस दायर किया है, जिस पर आगे सुनवाई होनी है.

Intro:आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में बिलासपुर के पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारी आलोक अग्रवाल को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाईकोर्ट ने मामले में बीते 4 वर्षों से सजा काट रहे आलोक अग्रवाल को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है ।








Body:आलोक अग्रवाल को आय से अधिक संपत्ति अर्जन की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था । उनपर तकरीबन 16 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जन का आरोप साबित हुआ था ।


Conclusion:आलोक अग्रवाल के खिलाफ मार्च 2015 में भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी । इस मामले में आलोक अग्रवाल के अलावा 7 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी और तत्कालीन रमन सरकार ने इन सबको निलंबित कर दिया था । आलोक अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने भी केस दायर किया है जिसपर सुनवाई आगे होनी है ।
बाईट..... आयुष भाटिया... अधिवक्ता
विशाल झा..... बिलासपुर
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