बिलासपुर: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला दंडाधिकारी ने पेंड्रा अनुविभागीय दंडाधिकारी को आदेश जारी कर विवाह के लिए आए आवेदनों को सशर्त अनुमति देने को कहा है.
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जिला प्रशासन ने बताया कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी की ओर से आवेदकों को विवाह की अनुमति शर्त के साथ दी जाएगी, जिसमें विवाह में वर-वधू और पंडित को मिलाकर कुल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. समारोह में फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने और सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विवाह सिर्फ अपने निवास पर ही करने की अनुमति होगी. वहीं चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी.
विवाह में सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा. कार्यक्रम स्थल पर मास्क और हाथ धोने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा. केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.