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छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत, हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाई

छत्तीसगढ़ के दर्जनों आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत का मामला हाईकोर्ट में है. अब इस केस में सुनवाई 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाई कोर्ट
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Published : Feb 2, 2022, 10:44 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर हाई कोर्ट में आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत मामले और कार्रवाई न होने को लेकर लगी याचिका में कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी (complaint case against IAS officers in Bilaspur High Court proceeded) है. मामले में अब सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

ये है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के 45 अफसरों के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों में कार्रवाई नहीं की गई है. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कोर्ट से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: शिक्षक पदोन्नति मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया

शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का था आदेश

दिसम्बर 2015 में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था. जिस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी. बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की गई. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. अब इस केस में 11 फरवरी को सुनवाई होगी.

बिलासपुर: बिलासपुर हाई कोर्ट में आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत मामले और कार्रवाई न होने को लेकर लगी याचिका में कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी (complaint case against IAS officers in Bilaspur High Court proceeded) है. मामले में अब सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

ये है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के 45 अफसरों के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों में कार्रवाई नहीं की गई है. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कोर्ट से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

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शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का था आदेश

दिसम्बर 2015 में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था. जिस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी. बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की गई. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. अब इस केस में 11 फरवरी को सुनवाई होगी.

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