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फार्मा कॉलेज दोबारा खुलने का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में लगी रोक हटाई

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में दोबारा फार्मा कॉलेज खुलने का रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है. अब प्रदेश में फिर नए फार्मेसी कॉलेज खुल सकेंगे. जिससे हजारों छात्रों का इसका लाभ मिल सकेगा.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Apr 30, 2022, 9:45 AM IST

बिलासपुर: देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने में लगी बैन पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से हटा दिया है. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2019 में आदेश जारी कर नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर बैन लगा दिया था. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से बैन को खत्म कर दिया है. अब प्रदेश में फिर नए फार्मेसी कॉलेज खुल सकेंगे. जिससे हजारों छात्रों का इसका लाभ मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 'रेडी-टू-ईट' योजना बनीं 'रेडी-टू-लूट', बीजेपी महिला मोर्चा का बयान

फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया( पीसीआई ) ने 2019 में देशभर में नए फार्मेसी कॉलेजों को बैन किया था. पीसीआई के इस आदेश के बाद चौकसे कॉलेज बिलासपुर ने हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं. मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने पीसीआई के आदेश को प्रदेश में निरस्त करते हुए उनके द्वारा लगाए गए बैन को छत्तीसगढ़ से हटा दिया है. प्रदेश में अब नए कॉलेजों खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है.

क्या था पूरा मामला: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया( पीसीआई ) ने 2019 में एक आदेश जारी किया. आदेश में जिन प्रदेशो में 50 से अधिक फार्मा कॉलेज है वहां कॉलेज खोलने पर बैन लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट में पेश याचिका के आधार पर चौकसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में पीसीआई के आदेश को चुनौती दी.

फार्मा कॉलेज यूनियन की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, रमाकांत मिश्रा और तुषार धर दीवान ने कहा कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज है. उससे अधिक खोले जाने पर व्यवस्था में दिक्कत और अनियमितता भी होती है. चौकसे कॉलेज की ओर से बताया गया कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पी सैम कोशी की कोर्ट ने याचिका के पक्ष को सही माना और प्रदेश में लगे बैन को हटा दिया है.

बिलासपुर: देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने में लगी बैन पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से हटा दिया है. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2019 में आदेश जारी कर नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर बैन लगा दिया था. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से बैन को खत्म कर दिया है. अब प्रदेश में फिर नए फार्मेसी कॉलेज खुल सकेंगे. जिससे हजारों छात्रों का इसका लाभ मिल सकेगा.

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फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया( पीसीआई ) ने 2019 में देशभर में नए फार्मेसी कॉलेजों को बैन किया था. पीसीआई के इस आदेश के बाद चौकसे कॉलेज बिलासपुर ने हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं. मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने पीसीआई के आदेश को प्रदेश में निरस्त करते हुए उनके द्वारा लगाए गए बैन को छत्तीसगढ़ से हटा दिया है. प्रदेश में अब नए कॉलेजों खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है.

क्या था पूरा मामला: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया( पीसीआई ) ने 2019 में एक आदेश जारी किया. आदेश में जिन प्रदेशो में 50 से अधिक फार्मा कॉलेज है वहां कॉलेज खोलने पर बैन लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट में पेश याचिका के आधार पर चौकसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में पीसीआई के आदेश को चुनौती दी.

फार्मा कॉलेज यूनियन की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, रमाकांत मिश्रा और तुषार धर दीवान ने कहा कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज है. उससे अधिक खोले जाने पर व्यवस्था में दिक्कत और अनियमितता भी होती है. चौकसे कॉलेज की ओर से बताया गया कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पी सैम कोशी की कोर्ट ने याचिका के पक्ष को सही माना और प्रदेश में लगे बैन को हटा दिया है.

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