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बिलासपुर : चंदूलाल मेडिकल कॉलेज की नए सिरे से होगी जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को मान्यता नहीं दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने कॉलेज की फिर से जांच कराने के आदेश दिए हैं.

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Published : Jan 20, 2020, 8:45 PM IST

बिलासपुर: दुर्ग के चंदूलाल मेडिकल कॉलेज मामले में MCI ( मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. MCI ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेज में ज्यादातर कमियों को दूर करने की बात कही थी. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से कॉलेज की जांच के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने मामले में अब नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. अब कॉलेज की जांच स्वायत्त कमेटी करेगी. याचिकाकर्ता को कमेटी के सदस्यों के नाम तय करने के लिए समय दिया गया है. वहीं मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय हुई है.

बता दें कि बीते दिनों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को मान्यता नहीं दी थी, जिसे लेकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने हाईकोर्ट के सामने याचिका प्रस्तुत की.

बिलासपुर: दुर्ग के चंदूलाल मेडिकल कॉलेज मामले में MCI ( मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. MCI ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेज में ज्यादातर कमियों को दूर करने की बात कही थी. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से कॉलेज की जांच के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने मामले में अब नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. अब कॉलेज की जांच स्वायत्त कमेटी करेगी. याचिकाकर्ता को कमेटी के सदस्यों के नाम तय करने के लिए समय दिया गया है. वहीं मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय हुई है.

बता दें कि बीते दिनों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को मान्यता नहीं दी थी, जिसे लेकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने हाईकोर्ट के सामने याचिका प्रस्तुत की.

Intro:दुर्ग के चंदूलाल मेडिकल कॉलेज मामले में आज MCI की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। MCI ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेज द्वारा अधिकतर कमियों को दूर करने की बात कही थी । मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से कॉलेज की जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले पर अब नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। Body:अब कॉलेज की जांच स्वायत्त कमेटी करेगी। याचिकाकर्ता को कमेटी के सदस्यों के नाम तय करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय हुई है। जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच में आज मामले पर सुनवाई हुई है। Conclusion:बता दें कि बीते दिनों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी के वजह से चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई थी। जिसे लेकर कॉलेज छात्र छात्राओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.सैम कोशी के द्वारा की जा रही है।
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