बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोल स्कैम मामले में IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. रानू साहू की जमानत याचिका ईडी की निचली अदालत से खारिज हो चुकी थी. ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रानू साहू जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी. सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. पिछली तारीख में भी कोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई थी. सोमवार को कोर्ट मे सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली.
जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित: कोल स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल जुलाई के महीने में रानू साहू को हिरासत में लिया था. हिरासत में लिए जाने के बाद से ही वो जेल में बंद हैं. ईडी ने आरोप लगाया था कि कथित कोल घोटाले में रानू साहू का नाम शामिल है. रानू साहू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, उन धाराओं में कोई सबूत नहीं मिला. ईडी की और से सुनवाई में कहा गया कि वो कुछ और तथ्य इस घोटाले से जुड़े कोर्ट में पेश करेगी.
क्या था कोल लेवी स्कैम का मामला: दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कोल लेवी स्कैम मामले की जांच की. जांच के दौरान ईडी ने कहा कि 540 करोड़ की लेवी स्कैम हुई है. ईडी ने दस्तावेजों की जांच के लिए कई रेड भी किए और कई दस्तावेज भी जब्त किए. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए की दर से कमीशन की राशि वसूली गई. ईडी ने इस मामले में IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज विभाग के अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कोयले के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था. जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ईडी ने सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया.