बिलासपुर: चर्चित टेंडर घोटाले (popular tender scam) में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अशोक अग्रवाल (Ashok Agrawal, commissioner of Chhattisgarh State Information Commission) और पीडब्ल्यूडी विभाग के जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में याचिका दायर की गई थी. सूचना के अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ अध्यक्ष अनिल अग्रवाल (chhattisgarh Rti Union president anil agarwal) ने एक आवेदन जन सूचना अधिकारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था. जानकारी न मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया. फिर भी जानकारी न मिलने पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन किया, लेकिन जांच प्रक्रियाधीन होने की बात कह कर जानकारी नहीं दी गई. फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.
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दरअसल, चिप्स में बैठकर कुछ लोगों ने कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज करके टेंडर घोटाला किया था. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ( Chhattisgarh State Economic Crime Investigation Bureau) ने इस पर मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ था.
महालेखाकार ने अपने ऑडिट ऑब्जेक्शन में भी इसका उल्लेख किया है. राज्य में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी. इन सबके दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत याचिकाकर्ता ने मांगे थे. मामले में अब 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश हाइकोर्ट ने जारी किया है.