ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: भूजल दोहन को लेकर दायर याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूजल के दोहन मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी आरएन गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी.

Hearing in high court on ground water exploitation
भूजल दोहन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Jun 25, 2020, 10:33 PM IST

बिलासपुर: भूजल के दोहन को लेकर दायर जनहित याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज दिया है. कोर्ट ने याचिका में कही गई बातों पर वर्तमान में अमल नहीं कर पाने की बात कही है.

बता दें, याचिकाकर्ता आरएन गुप्ता जो कि सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं. उन्होंने भूजल दोहन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में भूजल का भारी दोहन हो रहा है. जिसकी वजह से जल स्रोत सूखते जा रहे हैं. साथ ही निगम की ओर से बनाए जा रहे टंकियों में कई तरह की खामियां है, जिसकी वजह से पेय जलापूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है.

आरएन गुप्ता ने दिए थे सुझाव

याचिका में आरएन गुप्ता ने आगे कहा कि जलापूर्ति सही से हो उसके लिए कई सुझाव भी दिए थे. जिसमें पानी के संरक्षण और रिचार्जिंग के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने पर जोर दिया गया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर फिर से गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया.

सुझावों पर अमल कर पाना संभव नहीं

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वर्तमान में याचिका में दिए गए सुझावों पर अमल कर पाना संभव नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.

बिलासपुर: भूजल के दोहन को लेकर दायर जनहित याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज दिया है. कोर्ट ने याचिका में कही गई बातों पर वर्तमान में अमल नहीं कर पाने की बात कही है.

बता दें, याचिकाकर्ता आरएन गुप्ता जो कि सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं. उन्होंने भूजल दोहन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में भूजल का भारी दोहन हो रहा है. जिसकी वजह से जल स्रोत सूखते जा रहे हैं. साथ ही निगम की ओर से बनाए जा रहे टंकियों में कई तरह की खामियां है, जिसकी वजह से पेय जलापूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है.

आरएन गुप्ता ने दिए थे सुझाव

याचिका में आरएन गुप्ता ने आगे कहा कि जलापूर्ति सही से हो उसके लिए कई सुझाव भी दिए थे. जिसमें पानी के संरक्षण और रिचार्जिंग के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने पर जोर दिया गया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर फिर से गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया.

सुझावों पर अमल कर पाना संभव नहीं

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वर्तमान में याचिका में दिए गए सुझावों पर अमल कर पाना संभव नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.