बिलासपुर: भिलाई नगर निगम में नए सिरे से कराए गए परिसीमन मामले में सिंगल बेंच का फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा है. नए सिरे से कराये गए परिसीमन के दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना भिलाई नगर निगम में होने वाले चुनाव के खिलाफ 2 पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसपर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच याचिका खारिज कर दी थी और इसी फैसले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है.
पिछले साल दुर्ग कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई का नए सिरे से परिसीमन कराने के बाद दावा-आपत्ति मंगाई थी, लेकिन आरोप है कि प्रस्तुत दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना ही दिसंबर 2020 में नगर निगम भिलाई का चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई. इस संबंध में पार्षद पीयूष मिश्रा और रिंकू राजेश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी.
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याचिका पहले भी हो चुका है खारिज
याचिका में नए सिरे से कराए गए परिसीमन के लिए प्रस्तुत दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना चुनाव कराने को संविधान विपरीत बताया गया था. पूरे मामले पर सुनवाई के बाद पिछले महीने हाईकोर्ट जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज दी थी. सिंगल बेंच के इस फैसले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी. जिसे भी आज खारिज कर दिया गया है.