बिलासपुर: हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी से रिटायर कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने आदेश ना मानने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. छेदीलाल साहू की याचिका पर सुनवाई हुई है.
बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू नवंबर 2017 में पीडब्ल्यूडी से लेबर पद से रिटायर हुए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी देय राशि और पेंशन का निर्धारण नहीं किया गया. छेदीलाल साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद छेदीलाल साहू की याचिका पर सुनवाई हुई.
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हाईकोर्ट में दायर की अवमानना याचिका
बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले की इसके पहले भी सुनवाई हो चुकी है. 2019 में 3 महीने के भीतर मामले का निराकरण करने का आदेश दिया था. वाबजूद इसके पीडब्ल्यूडी विभाग ने निराकरण नहीं किया. इसके बाद तय अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की.
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पीडब्ल्यूडी विभाग सचिव से जवाब तलब
हाईकोर्ट ने मामले में अब पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी किया है. साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी से जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बैंच ने की.