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उगाही मामले में स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष को जिला कोर्ट से राहत

उगाही मामले में स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला कोर्ट से राहत मिली है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रभाकर सिंह चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

Prabhakar Singh Chandel case
स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल
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Published : May 2, 2021, 7:05 PM IST

बिलासपुर: स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला कोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायालय बिलासपुर ने प्रभाकर चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

बता दें कि चंदेल पर उगाही करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पिछले दिनों एक वकील ने चकरभाठा थाने में FIR दर्ज कराई थी. वकील ने चंदेल पर वकालत का लाइसेंस जारी करने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था.पूरे केस में चंदेल ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिसे विशेष न्यायधीश संजीव कुमार टामक की अदालत ने मंजूर करते हुए चंदेल को बड़ी राहत दी है.

सरकार सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की न हो मौत: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

FIR मामले में इसके पहले प्रभाकर चंदेल ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. चंदेल ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

बिलासपुर: स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला कोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायालय बिलासपुर ने प्रभाकर चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

बता दें कि चंदेल पर उगाही करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पिछले दिनों एक वकील ने चकरभाठा थाने में FIR दर्ज कराई थी. वकील ने चंदेल पर वकालत का लाइसेंस जारी करने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था.पूरे केस में चंदेल ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिसे विशेष न्यायधीश संजीव कुमार टामक की अदालत ने मंजूर करते हुए चंदेल को बड़ी राहत दी है.

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हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

FIR मामले में इसके पहले प्रभाकर चंदेल ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. चंदेल ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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