बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एक मामले में शनिवार को अहम फैसला सुनाया है. मामले में पुलिस उपाधीक्षक को कोर्ट ने राहत पहुंचाई है. बताया जा रहा है कि डीएसपी के खाते से वसूली के एसपी के आदेश को निरस्त करते हुए कोर्ट ने डीएसपी को बड़ी राहत दी है. डीएसपी के वसूली में कोर्ट ने एसपी बिलासपुर के उस आदेश को रद्द किया, जिसमे उनके खाते से वसूली के आदेश दिए गए थे.
ये है पूरा मामला: दरअसल ये पूरा मामला बिलासपुर का है. यहां के आसमा कॉलोनी, सकरी में रहने वाली डीएसपी सुशीला टेकाम डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं. सेवाकाल के दौरान बिलासपुर एसपी ने उनके खिलाफ वेतन से वसूली का आदेश जारी किया था. उन पर आरोप था कि पिछले कुछ सालों में उन्हें गलत तरीके से अधिक वेतन भुगतान कर दिया गया है. इसकी वजह से उनसे वसूली का एसपी की ओर से आदेश दिया गया था. आदेश को लेकर डीएसपी सुशीला टेकाम ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने किया आदेश रद्द: डीएसपी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसपी के आदेश पर रोक लगा दी है. अधिक वेतन देने के मामले में एसपी ने डीएसपी के खाते से वसूली करने का आदेश जारी कर दिया था, क्योंकि उन्हें नौकरी के दौरान तनख्वाह से ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे.बाद में जांच में पाया गया कि अधिक वेतन चले जाने पर शासन को इससे नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर बिलासपुर एसपी ने जांच करवाई थी. जांच में अधिक वेतन दिए जाने की बात सामने आने पर डीएसपी से वसूली का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर डीएसपी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका पेश की थी. इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने डीएसपी को राहत दे ते हुए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है.