नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI ट्रांजैक्शन और वॉलेट पेमेंट को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे आपके लिए वॉलेट के जरिए पेमेंट करना काफी आसान हो जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, अब आपके प्रीपेड वॉलेट (जैसे पेटीएम, फोनपे) और UPI का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया है.
नए नियम में क्या हुआ है बदलाव
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब वॉलेट का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए किया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए आपके वॉलेट की केवाईसी पूरी होनी चाहिए. अगर आप अपने वॉलेट को यूपीआई से लिंक करते हैं, तो आप वॉलेट ऐप से ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं.
कैसे काम करेगा?
आरबीआई ने कहा कि जब आप वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपका पेमेंट अप्रूव होगा और फिर उसे यूपीआई सिस्टम का एक्सेस मिलेगा. हालांकि, आप इसमें किसी दूसरे बैंक या वॉलेट को नहीं जोड़ पाएंगे. आरबीआई ने कहा कि ये वॉलेट कंपनियां सिर्फ अपने ग्राहकों को ही यह सुविधा देंगी. वे किसी दूसरे बैंक या वॉलेट के ग्राहकों को इसमें नहीं जोड़ पाएंगी.
अगर आप Google Pay, PhonePe जैसे दूसरे UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने KYC-सत्यापित वॉलेट को वहां भी लिंक कर सकते हैं. इन ऐप पर वॉलेट का इस्तेमाल करके भुगतान करने के लिए आपको UPI विवरण का इस्तेमाल करके भुगतान करना होगा.
आपको इससे क्या फायदा होगा?
अब आप आसानी से एक ही जगह से पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप वॉलेट ऐप का इस्तेमाल करें या किसी अन्य UPI ऐप का. इससे आपका समय बचेगा और भुगतान और भी आसान हो जाएगा.