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हत्या के मामले में दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई

गौरेला पैंड्रा मरवाही एडीजी कोर्ट ने हत्या मामले में दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है.

एडीजे कोर्ट
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Published : Oct 8, 2021, 10:04 PM IST

गौरेला पैंड्रा मरवाही: पैंड्रा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने मर्डर करने के बाद शव को पलंग पर लिटाकर फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले में बालसाक्षी की गवाही कराई थी. मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

जुलाई 2020 का था मामला

दरअसल, पूरा मामला 14 जुलाई 2020 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के मुरमुर गांव का है. घटना दिनांक की शाम को करीब 5 बजे मुरमुर के ही रहने वाले तेजभान पेन्द्रों का विवाद गांव के ही रहने वाले अरविंद पैकरा और भगवान सिंह कंवर से हो गया. जिसके बाद पत्थर से पीटे जाने के कारण तेजभान की मौके पर ही मौत हो गयई. हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिये आरोपियों ने आसपास की जमीन और चट्टान को पानी से धो दिया. मृतक के शव को उसके घर के अंदर सुलाकर चादर से कवर कर फरार हो गये.

विवाद और मारपीट होते आसपास के कुछ लोगों ने देखा और सुना भी था. जिसमें पास ही एक 9 साल की बच्ची 13 साल की बहन के साथ खेल रही थी.जिसमें दोनों के कथन लिये गये थे.जिसने बतलाया कि आरोपी अरविन्द ने ही उसके चाचा तेजभान को पत्थर से मारा है. इस मामले में पेंड्रा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 के तहत अपराध क्रमांक 38/2020 कायम कर आरोपियों को गिरफतार किया था.

अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों अरविन्द पैकरा और भगवान सिंह कंवर को धारा 302 के तहत अपराध में सश्रम कारावास और 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. धारा 201 के अपराध में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.

गौरेला पैंड्रा मरवाही: पैंड्रा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने मर्डर करने के बाद शव को पलंग पर लिटाकर फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले में बालसाक्षी की गवाही कराई थी. मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

जुलाई 2020 का था मामला

दरअसल, पूरा मामला 14 जुलाई 2020 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के मुरमुर गांव का है. घटना दिनांक की शाम को करीब 5 बजे मुरमुर के ही रहने वाले तेजभान पेन्द्रों का विवाद गांव के ही रहने वाले अरविंद पैकरा और भगवान सिंह कंवर से हो गया. जिसके बाद पत्थर से पीटे जाने के कारण तेजभान की मौके पर ही मौत हो गयई. हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिये आरोपियों ने आसपास की जमीन और चट्टान को पानी से धो दिया. मृतक के शव को उसके घर के अंदर सुलाकर चादर से कवर कर फरार हो गये.

विवाद और मारपीट होते आसपास के कुछ लोगों ने देखा और सुना भी था. जिसमें पास ही एक 9 साल की बच्ची 13 साल की बहन के साथ खेल रही थी.जिसमें दोनों के कथन लिये गये थे.जिसने बतलाया कि आरोपी अरविन्द ने ही उसके चाचा तेजभान को पत्थर से मारा है. इस मामले में पेंड्रा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 के तहत अपराध क्रमांक 38/2020 कायम कर आरोपियों को गिरफतार किया था.

अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों अरविन्द पैकरा और भगवान सिंह कंवर को धारा 302 के तहत अपराध में सश्रम कारावास और 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. धारा 201 के अपराध में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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