गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि में कमीशन लेने वाले अरविंद गेडाम अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक संचालक सामाजिक कल्याण विभाग गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला को निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश सचिव छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है.
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ये है पूरा मामला
मामला गोरेला विकासखंड के नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का है. जहां कार्यक्रम के अधीक्षक एवं सहायक संचालक सामाजिक कल्याण विभाग ने हितग्राहियों से नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन राशि कमीशनखोरी की है. अधीक्षक ने अलग-अलग हितग्राहियों से प्रोत्साहन राशि में मिलने वाले राशि में कमीशन की मांग की है. जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ. शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है. प्रारंभिक जांच में दिव्यांग जनों से रुपए की मांग किए जाने से संबंधी शिकायत प्रमाणित किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत अरविंद के नाम को निलंबित किया गया.
जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी
निलंबित अवधि में इनका मुख्यालय उपसंचालक समाज कल्याण जिला रायगढ़ निर्धारित किया गया है. निलंबन की अवधि में नियमों अनुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. इसके साथ ही हेमंत खलखो संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग जिला बिलासपुर को सहायक संचालक समाज कल्याण जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश भी जारी किया गया है. उक्त आदेश छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण मंत्रालय महानदी भवन रायपुर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 29 जनवरी 2022 को पारित किया गया.