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शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग का दैहिक शोषण करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Accused get life imprisonment
आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Jan 31, 2020, 7:59 PM IST

बिलासपुर : विशेष न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दंड नहीं चुकाने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की किशोरी ने मस्तूरी के टिकारी ग्राम निवासी शत्रुघ्न सतनामी के खिलाफ 8 नवंबर 2015 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी ने शादी करने की बात कहकर कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

पढे़:बिलासपुर : शिक्षा विभाग का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश विवेक कुमार तिवारी ने की है.

बिलासपुर : विशेष न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दंड नहीं चुकाने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की किशोरी ने मस्तूरी के टिकारी ग्राम निवासी शत्रुघ्न सतनामी के खिलाफ 8 नवंबर 2015 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी ने शादी करने की बात कहकर कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश विवेक कुमार तिवारी ने की है.

Intro: विशेष न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण कर गर्भवती करने के आरोपी को पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया है । कोर्ट ने इसके साथ कहां है कि दंड नहीं पटाने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा मुजरिम को भुगतनी होगी।Body:बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की किशोरी ने मस्तूरी के टिकारी ग्राम निवासी शत्रुघ्न सतनामी पिता सुखसागर सतनामी उम्र 25 वर्ष के खिलाफ 8 नवंबर 2015 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी ने शादी करने के बात कहकर कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश ने अवयस्क बालिका को शादी का झांसा देकरशारीरिक शोषण को सर्वथा अनुचित मानते हुए व किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश विवेक कुमार तिवारी द्वारा की गई।
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