बिलासपुर : विशेष न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दंड नहीं चुकाने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की किशोरी ने मस्तूरी के टिकारी ग्राम निवासी शत्रुघ्न सतनामी के खिलाफ 8 नवंबर 2015 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी ने शादी करने की बात कहकर कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.
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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश विवेक कुमार तिवारी ने की है.