बीजापुर: जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही जा रही है. अब तक जिले में 5 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है. इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी दुकानदारों को दुकानों का संचालन दोपहर के 3 बजे तक किए जाने की आदेश दिया गया है.
पढ़ें- बीजापुर: कलेक्टर से घर वापसी की गुहार, घर दिलाने को लेकर सौंपा ज्ञापन
कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. एक ही दिन में पूरे प्रदेश से हजार से भी ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. बीजापुर में शनिवार को देर रात तक 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 400 से पार हो गई है. जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है. जिला कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के संचालन की समयसीमा निर्धारित कर दी है. कलेक्टर ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य शासन के जारी गाइडलाइन के अनुसार पॉजिटिव मरीज पाए गए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना है. इस बाद भी इन क्षेत्रों से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है.
आपतकालीन सेवाएं रहेंगी संचालित
कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.नगर पालिका परिषद बीजापुर सहित नगर पंचायत भैरमगढ़ और भोपालपटनम के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों के खुलने और बंद होने संबंधी समय-सीमा निर्धारित की गई है. इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी. इसके साथ ही दवा और मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी. इन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी दुकानें सुबह से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी.