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बीजापुर Unlock: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें - Market will open in Bijapur

बीजापुर में टोटल लॉकडाउन (total lockdown) हटाते हुए आज से अनलॉक (unlock) किया गया है. जिसमें कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की शर्तों के साथ सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है.

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बीजापुर अनलॉक
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Published : Jun 1, 2021, 1:33 PM IST

बीजापुर: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, उससे बचाव और नियंत्रण के लिए लगभग दो महीनों से लॉकडाउन लगाया गया था. लंबे समय से लॉकडाउन होने से बीजापुर में कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली. जिसके बाद कलेक्टर ने बीजापुर में टोटल लॉकडाउन (total lockdown in Bijapur) हटाते हुए जिले की सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है. इस अनलॉक से पहले कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. लेकिन अब ये दुकानें भी खुल सकेंगी. इसके साथ ही रविवार को टोटल लॉकडाउन (total lockdown on sunday) लगाने का आदेश जारी किया गया है.

अनलॉक के दौरान ये रहेंगे बंद

बीजापुर को अनलॉक करने के जारी आदेश में सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल (cinema hall, marriage hall, swimming pool) बंद रहेंगे. इस दौरान कोचिंग क्लासेस और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है. स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे. छात्रावास में परीक्षा देने वाले परीक्षात्रियों को रहने की अनुमति होगी. सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल (tourist place) पूर्णता बंद रहेंगे.

सरगुजा में अनलॉक के बाद CCTV के जरिए प्रशासन रखेगा नजर

बीजापुर में अनलॉक के दौरान शादी समारोह वर-वधु के निवास स्थान में ही आयोजित की जाने की अनुमति दी गई है, साथ ही आयोजन में 10 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे.

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बीजापुर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले के अंतिम छोर के अंतर्रराज्यीय बॉर्डर निगरानी में रखे जाएंगे. अनलॉक के दौरान जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें कोरोना गाइडलाइन (Corona guideline) का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी.

बीजापुर: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, उससे बचाव और नियंत्रण के लिए लगभग दो महीनों से लॉकडाउन लगाया गया था. लंबे समय से लॉकडाउन होने से बीजापुर में कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली. जिसके बाद कलेक्टर ने बीजापुर में टोटल लॉकडाउन (total lockdown in Bijapur) हटाते हुए जिले की सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है. इस अनलॉक से पहले कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. लेकिन अब ये दुकानें भी खुल सकेंगी. इसके साथ ही रविवार को टोटल लॉकडाउन (total lockdown on sunday) लगाने का आदेश जारी किया गया है.

अनलॉक के दौरान ये रहेंगे बंद

बीजापुर को अनलॉक करने के जारी आदेश में सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल (cinema hall, marriage hall, swimming pool) बंद रहेंगे. इस दौरान कोचिंग क्लासेस और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है. स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे. छात्रावास में परीक्षा देने वाले परीक्षात्रियों को रहने की अनुमति होगी. सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल (tourist place) पूर्णता बंद रहेंगे.

सरगुजा में अनलॉक के बाद CCTV के जरिए प्रशासन रखेगा नजर

बीजापुर में अनलॉक के दौरान शादी समारोह वर-वधु के निवास स्थान में ही आयोजित की जाने की अनुमति दी गई है, साथ ही आयोजन में 10 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे.

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बीजापुर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले के अंतिम छोर के अंतर्रराज्यीय बॉर्डर निगरानी में रखे जाएंगे. अनलॉक के दौरान जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें कोरोना गाइडलाइन (Corona guideline) का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी.

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