बेमेतरा: कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी है. इन्हें खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का निर्धारित किया गया है.
कलेक्टर ने दुकानदारों को मास्क लगाने, दुकान के बाहर पानी, साबुन और सैनिटाइजर रखने के लिए कहा है. साथ ही किसी भी धार्मिक संस्था को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी है. वैवाहिक समारोह के आयोजन को लेकर क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है, जिसमें अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान और घर में विवाह की अनुमति मिल सकती है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.
इस दुकानों के खोलने पर लगा है प्रतिबंध
सैलून, पार्लर, तंबाकू, गुटखा, पान की दुकान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टॉरेंट का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी.