बेमेतरा: बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने साजा थाना क्षेत्र के बोरतरा में हुए हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक -एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. पूरा मामला बेमेतरा जिला के साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरतरा का है. जहां 22 फरवरी 2021 को रेखचंद वर्मा को गांव के चार लोगों ने मिलकर छत के ऊपर से गिरा दिया. जिससे उसकी मौत हो गई थी.
साजा थाना में दर्ज हुई थी हत्या की रिपोर्ट : मामले को लेकर प्रार्थी विकास वर्मा ने साजा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.पुलिस ने गांव के चार आरोपी देवेंद्र पटेल, गुलशन सिन्हा, रूपेश साहू, मानिक लाल साहू को गिरफ्तार कर बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसकी सुनवाई करते हुए बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने सभी चारों आरोपी को आजीवन कारावास समेत 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
चारों ही आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा : शासन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने बताया कि '' 22 फरवरी को बोरतरा गांव के बाजार चौक में रामलीला हो रहा थी. वहीं बैठे रेखचन्द वर्मा और आरोपियों की बीच कुछ बात को लेकर मारपीट हुई. आरोपियों ने रेखचन्द वर्मा से मारपीट की.लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत ना हुआ. आरोपियों ने रेखचंद को पीटते हुए छत के ऊपर ले जाने का प्लान बनाया. इसके बाद उसे छत के ऊपर ले जाकर बेरहमी से पीटा. जब रेखचंद बेसुध हो गया तो आरोपियों ने उसे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया.
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गंभीर चोट के कारण हो गई मौत : जब रेखचंद वर्मा छत से नीचे गिरा तो उसके सिर में गंभीर चोट आई.जिसके कारण वो मौके पर ही मर गया. इसके बाद सभी आरोपी भाग गए. पुलिस ने लोगों से पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. मामले को लेकर बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने मामले फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.