बेमेतरा : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ 20 जुलाई 2020 से लागू की गई है. बेमेतरा जिले में शासन के निर्देशानुसार इस योजना के गौठान स्तर (ग्राम पंचायत स्तर पर) बेहतर क्रियान्वयन, गौठान समितियों के गठन, गोबर विक्रेताओं को समय पर राशि के भुगतान के लिए बैंक खाते में राशि ट्रांसफर, पंजीयन कार्यों की लगातार मानिटरिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा रीता यादव को गोबर विक्रेता का पंजीयन, साप्ताहिक खरीदी की जानकारी, कृषि और सहकारी केंद्रीय बैंक के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एम डी मानकर उप संचालक, कृषि विभाग बेमेतरा को गोबर खरीदी की प्रतिदिन की रिपोर्टिंग, गौठान समिति के खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, पैकेजिंग समूहों का प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से जुड़े कार्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षक का जिम्मा दिया गया है.
आर के वारे नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बेमेतरा को गौठान समिति का खाता खोलना, गोबर विक्रेताओं का पंजीयन, समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गयी है.
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5 अगस्त 2020 तक राशि भुगतान का आदेश
नियुक्त अधिकारी ब्लॉक में जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. उन्हें विक्रेताओं को 15 दिन के भीतर विक्रय राशि मिल जाए, ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. 20 जुलाई 2020 से 1 अगस्त 2020 की अवधि में जिन गौठानों में गोबर विक्रय किया गया है. वहां संबंधित हितग्राहियों को राशि का भुगतान 5 अगस्त 2020 तक हो जाये यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.