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रावघाट रेल परियोजना में हुए घोटाले पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की होगी वसूली

रावघाट जगदलपुर रेलमार्ग में हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के भू अधिग्रहण घोटाले में बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर ने आरोपी बली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया को नोटिस जारी किया है और भुगतान की गई मुआवजा राशि को बस्तर कलेक्टर के बैंक खाते में 15 दिनों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

collectors big action on scam in rawghat rail project and 100 crore will be recovered
रावघाट रेल परियोजना में हुए घोटाले पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ करेगी वसूल
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Published : Jul 22, 2022, 2:34 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST

जगदलपुर: रावघाट जगदलपुर रेलमार्ग में हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के भूअधिग्रहण घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला बीआरपीएल के पक्ष में आया था. हाईकोर्ट के फैसले का बाद बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने बड़ी कार्रवाई (collectors big action on scam in rawghat rail project and 100 crore will be recovered)की है. कलेक्टर ने आरोपी बली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया को नोटिस जारी कर पल्ली, अघनपुर, कंगोली और घाटपदमूर की निजी भूमि से संबंधित भुगतान की गई समस्त मुआवजा राशि को कलेक्टर बस्तर के बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

क्या है रावघाट रेल परियोजना घोटाला: जगदलपुर तहसील के 4 गांव पल्ली, अघनपुर, घाटपदमुर और कंगोली के 108 खातेदारों की 28 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण रेलवे द्वारा किया गया था. जिसका मुआवजा राशि 152.8 करोड़ भुगतान किया गया था. आश्चर्य की बात यह है कि पल्ली गांव में बली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया पति टीवी. रवि के कब्जे से 4.18 हे भूमि का सबसे अधिक 99.07 करोड़ मुआवजा खातेदार द्वारा प्राप्त किया गया. शेष 24 हेक्टेयर के 101 खातेदारों को मात्र 53.51 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ है. इसके अलावा दोनों आरोपियों ने कूट रचना के द्वारा शासन को और भी चूना लगाया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर संसद में उठा सवाल

एसआईटी ने किया घोटाले का खुलासा: घोटाले की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद तत्कालीन कलेक्टर अय्याज तंबोली ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच करवाई. जांच में घोटाला प्रमाणित होने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने बली नागवंशी नीलिमा बेलसरिया अपर कलेक्टर, एसडीएम, इरकान के अधिकारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. सभी आरोपियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. जिस पर पहले सिंगल बेंच और फिर बाद में डबल बेंच ने भी आरोपियों के आवेदन को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि "आरोपियों से मुआवजा राशि जमा करवाकर नए सिरे से मुआवजा गणना किया जाये और सही मुआवजा वितरण किया जाये. जिसके बाद बस्तर कलेक्टर ने बली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया को नोटिस जारी करके कलेक्टर बस्तर के बैंक एकाउंट में 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के आदेश जारी (100 crore will be recovered) किये हैं. कलेक्टर ने आरोपियों की प्रापर्टी बिक्री करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर के इस निर्णय पर आरोपियों और भू-माफियाओं में हड़कंप (collectors big action on scam in rawghat rail project) मच गया है.

यह भी पढ़ें: जानिए कहां तैयार हुआ करोड़ों की लागत से भ्रष्टाचारी पुल ?

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा-कलेक्टर: इधर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कलेक्टर चंदन कुमार ने एसडीएम जगदलपुर को निर्देशित (collectors big action on scam in rawghat rail project) किया है. हाईकोर्ट की मंशानुसार नए सिरे से मुआवजा की गणना की जाए. इस बाबत टीम बनाकर यह कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही मुआवजा व अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, इस संबंध में कारवाई शुरु हो चुकी है। इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

जगदलपुर: रावघाट जगदलपुर रेलमार्ग में हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के भूअधिग्रहण घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला बीआरपीएल के पक्ष में आया था. हाईकोर्ट के फैसले का बाद बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने बड़ी कार्रवाई (collectors big action on scam in rawghat rail project and 100 crore will be recovered)की है. कलेक्टर ने आरोपी बली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया को नोटिस जारी कर पल्ली, अघनपुर, कंगोली और घाटपदमूर की निजी भूमि से संबंधित भुगतान की गई समस्त मुआवजा राशि को कलेक्टर बस्तर के बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

क्या है रावघाट रेल परियोजना घोटाला: जगदलपुर तहसील के 4 गांव पल्ली, अघनपुर, घाटपदमुर और कंगोली के 108 खातेदारों की 28 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण रेलवे द्वारा किया गया था. जिसका मुआवजा राशि 152.8 करोड़ भुगतान किया गया था. आश्चर्य की बात यह है कि पल्ली गांव में बली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया पति टीवी. रवि के कब्जे से 4.18 हे भूमि का सबसे अधिक 99.07 करोड़ मुआवजा खातेदार द्वारा प्राप्त किया गया. शेष 24 हेक्टेयर के 101 खातेदारों को मात्र 53.51 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ है. इसके अलावा दोनों आरोपियों ने कूट रचना के द्वारा शासन को और भी चूना लगाया है.

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एसआईटी ने किया घोटाले का खुलासा: घोटाले की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद तत्कालीन कलेक्टर अय्याज तंबोली ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच करवाई. जांच में घोटाला प्रमाणित होने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने बली नागवंशी नीलिमा बेलसरिया अपर कलेक्टर, एसडीएम, इरकान के अधिकारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. सभी आरोपियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. जिस पर पहले सिंगल बेंच और फिर बाद में डबल बेंच ने भी आरोपियों के आवेदन को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि "आरोपियों से मुआवजा राशि जमा करवाकर नए सिरे से मुआवजा गणना किया जाये और सही मुआवजा वितरण किया जाये. जिसके बाद बस्तर कलेक्टर ने बली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया को नोटिस जारी करके कलेक्टर बस्तर के बैंक एकाउंट में 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के आदेश जारी (100 crore will be recovered) किये हैं. कलेक्टर ने आरोपियों की प्रापर्टी बिक्री करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर के इस निर्णय पर आरोपियों और भू-माफियाओं में हड़कंप (collectors big action on scam in rawghat rail project) मच गया है.

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दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा-कलेक्टर: इधर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कलेक्टर चंदन कुमार ने एसडीएम जगदलपुर को निर्देशित (collectors big action on scam in rawghat rail project) किया है. हाईकोर्ट की मंशानुसार नए सिरे से मुआवजा की गणना की जाए. इस बाबत टीम बनाकर यह कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही मुआवजा व अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, इस संबंध में कारवाई शुरु हो चुकी है। इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST
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