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नगरीय क्षेत्रों में 22 से 29 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार में 22 से 29 जुलाई तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन ने किया है. कलेक्टर ने आदेश जारी किया है जिसमे जरूरी सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी.

order to close shops in urban areas
व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश
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Published : Jul 19, 2020, 6:12 PM IST

बलौदाबाजार : कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले की सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 से लेकर 29 जुलाई तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव और रोकथाम के आशय से कलेक्टर ने आदेश जारी किया हैं. इस दौरान सिर्फ अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे.

कलेक्टर द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के नगरीय क्षेत्र बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा,बिलाईगढ़ और भटगांव के सीमा क्षेत्रों में लागू होगा. इस दौरान मेडिकल ,राशन, दूध, फल, सब्जी और कृषि केंद्र दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा.इन दुकानों को प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि तक ही खुला रखा जा सकेगा. कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा और बगैर मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने पहले जारी किए गए सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें:-बस्तर संभाग में फिर कोरोना विस्फोट, संभाग में एक साथ मिले 52 नए मरीज

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वॉरेंटाइन में रहने वालों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा गया है. इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है.

बलौदाबाजार : कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले की सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 से लेकर 29 जुलाई तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव और रोकथाम के आशय से कलेक्टर ने आदेश जारी किया हैं. इस दौरान सिर्फ अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे.

कलेक्टर द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के नगरीय क्षेत्र बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा,बिलाईगढ़ और भटगांव के सीमा क्षेत्रों में लागू होगा. इस दौरान मेडिकल ,राशन, दूध, फल, सब्जी और कृषि केंद्र दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा.इन दुकानों को प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि तक ही खुला रखा जा सकेगा. कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा और बगैर मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने पहले जारी किए गए सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वॉरेंटाइन में रहने वालों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा गया है. इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है.

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