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बलौदाबाजारः कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर की बैठक, दिए दिशा निर्देश

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Published : Nov 27, 2019, 10:19 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 11:33 PM IST

बलौदाबाजार में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बुधवार को निगरीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जहां चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए गए.

Collector  gave directions for civic elections in Balodabazar
नगरीय निकाय चुनाव पर हुई बैठक

बलौदाबाजारः प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीख तय होने के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जहां उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता सहित शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी तमाम दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.

कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर की बैठक

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा. इसी खाते पर उन्हें सारा लेन-देन करना होगा. कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलो से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराये जाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

जिला में निकाय चुनाव के लिए दिशा-निर्देश

  • नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा संपन्न. चुनाव बैलेट पेपर से होगा संपन्न
  • चुनाव के लिए 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे अधिसूचना जारी किया जाएगा. चुनाव के लिए उम्मीदवार 6 दिसम्बर तक नामांकन पत्र भर सकते है, जिसकी जांच 7 दिसबंर तक की जाएगी और 9 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है.
  • जिले के कुल 9 नगरीय निकायों में चुनाव होगा. जिसमें कुल 157 वार्डों के लिए मतदान होगा. चुनाव के लिए इसके लिए 1 हजार 89 मतदान केंन्द्र बनाए गए हैं.
  • जिले में नगरीय निकाय चुनाव में 1 लाख 28 हजार 49 मतदाता मतदान करेंगे. इसमें 62 हजार 762 पुरुष और 65 हजार 283 महिला और 4 मतदाता ट्रांसजेंडर समूह से है.
  • नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए 1 हजार रूपए और नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रूपए की सिक्योरिटी जमा कराना जरूरी है.
  • नगरीय निकाय चुनाव में खर्च में निगरानी रखने के लिए पहली बार अलग से 31 जांच टीम का गठन किया गया है.
  • नगरपालिका क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार रूपए और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपए तक की राशि चुनाव खर्च में करने की सीमा रखी गई है.
  • सरकारी और गैर-सरकारी भवनों में अनुमति के बिना पोस्टर लगाना या अन्य माध्यम से चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित है.

बलौदाबाजारः प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीख तय होने के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जहां उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता सहित शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी तमाम दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.

कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर की बैठक

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा. इसी खाते पर उन्हें सारा लेन-देन करना होगा. कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलो से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराये जाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

जिला में निकाय चुनाव के लिए दिशा-निर्देश

  • नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा संपन्न. चुनाव बैलेट पेपर से होगा संपन्न
  • चुनाव के लिए 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे अधिसूचना जारी किया जाएगा. चुनाव के लिए उम्मीदवार 6 दिसम्बर तक नामांकन पत्र भर सकते है, जिसकी जांच 7 दिसबंर तक की जाएगी और 9 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है.
  • जिले के कुल 9 नगरीय निकायों में चुनाव होगा. जिसमें कुल 157 वार्डों के लिए मतदान होगा. चुनाव के लिए इसके लिए 1 हजार 89 मतदान केंन्द्र बनाए गए हैं.
  • जिले में नगरीय निकाय चुनाव में 1 लाख 28 हजार 49 मतदाता मतदान करेंगे. इसमें 62 हजार 762 पुरुष और 65 हजार 283 महिला और 4 मतदाता ट्रांसजेंडर समूह से है.
  • नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए 1 हजार रूपए और नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रूपए की सिक्योरिटी जमा कराना जरूरी है.
  • नगरीय निकाय चुनाव में खर्च में निगरानी रखने के लिए पहली बार अलग से 31 जांच टीम का गठन किया गया है.
  • नगरपालिका क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार रूपए और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपए तक की राशि चुनाव खर्च में करने की सीमा रखी गई है.
  • सरकारी और गैर-सरकारी भवनों में अनुमति के बिना पोस्टर लगाना या अन्य माध्यम से चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित है.
Intro:
बलौदाबाजार :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता सहित शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी तमाम दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। सभी राजनीतिक दल राज्य चुनाव आयोग के नियम-कायदों से भली-भांति अवगत हुए और इनका पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने का भरोसा दिलाया। Body:कलेक्टर ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा। इसी खाते पर उन्हें सारा लेन-देन करना होगा। कलेक्टर ने नाम निर्देशन पत्र जमा करने से मतदान संपन्न होने तक की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कलेक्टर ने उन सभी से शांतिपूर्ण ,निर्विघ्न और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 नवम्बर से नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन जिले के सभी नगरीय निकायों में एक चरण में 21 दिसम्बर को संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन दलीय आधार पर तथा मतपत्र मतपेटी के माध्यम से कराए जाएगें। मतपत्र में फोटो तथा नोटा का भी उल्लेख होगा जो अंतिम अभ्यर्थी के बाद मुद्रित किया जावेगा।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे होगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर को दोहपर 3 बजे बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 9 दिसम्बर को दोहपर 3 बजे तक की जा सकती है। मतदान 21 दिसम्बर को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतगणना 24 दिसम्बर को सवेरे 9 बजे से होगा।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के कुल 9 नगरीय निकायों के 157 वार्डों के लिए मतदान होगा इसके लिए 1 हजार 89 मतदान केंन्द्र बनाए गए है। जिले के नगरीय निकाय में कुल 1 लाख 28 हजार 49 मतदाता हैं। इसमें 62 हजार 762 पुरुष एवं 65 हजार 283 महिला एवं 4 मतदाता तृतीय लिंग समूह से हंै। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु प्रतिभूति राशि 1 हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 3 हजार रूपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय हेतु पहली बार अलग से 31 व्यय संपरीक्षक की टीम गठित किया गया है।जो पार्षद पद के निर्वाचन व्यय को देखेगा। नगरपालिका क्षेत्र में डेढ़ लाख रूपये और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपये तक चुनाव खर्च किये जा सकते हैं।
राजनीतिक दलों को बताया कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आॅन लाॅइन नामिनेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। आॅनलाईन फार्म भरने की प्रक्रिया से उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। आॅन लाॅइन नामिनेशन भरने के पश्चात उसे प्रिंट कर हस्ताक्षर पश्चात सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि व समय में जमा किया जा सकता है। सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्रवाई प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने बताया किसी तरह अन्य जानकारी एवं शिकायत के लिए जिला निवार्चन शाखा में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। अथवा अपने क्षेत्र के रिटरनिंग अधिकारी के यहा से भी प्राप्त की सकती है। Conclusion:बाईट 01 - कार्तिकेय गोयल - कलेक्टर बलौदाबाजार

नोट - mojo से बाईट और विजुअल भेजी है.
Last Updated : Nov 27, 2019, 11:33 PM IST
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