बलौदाबाजारः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार जिले में सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं होगा. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. आदेश में सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी. वहीं डीजे का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा. होली खेलने वाली एक टोली में 10 से अधिक लोगों के रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा. कलेक्टर ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को अपने घर-परिवार के बीच रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होली पर्व मनाने अपील की.
कोविड नियमों का करें पालन
कलेक्टर ने होलिका दहन के लिए चयनित स्थल पर मास्क पहन कर शामिल होने की अपील लोगों से की है. नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.होलिका दहन के लिए ऐसे स्थलों का चयन करने का निर्देश दिया है, जहां ऊपर से बिजली के तार ना गुजर रही हो. रंग-गुलाल और पिचकारी दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नहीं तो दुकानदार और खरीदार दोनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी. निजी निवास में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भी कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
कोरोना काल में होली पर इन नियमों का करना होगा पालन ?
उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर सुनील कुमार जोशी ने बताया कि होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों से अपने-अपने घरों पर ही रहकर होली मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि होली में कम से कम पानी और लकड़ी का उपयोग किया जाए. जिससे पर्यावरण का नुकसान कम हो. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं.