बालोद : जिले में मेडिकल इतिहास की अब तक की बड़ी कार्रवाई हुई है. छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने जिले के शहीद अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की (Death case during treatment in balod ) है. मृत व्यक्ति के परिवार की शिकायत के आधार पर दो डॉक्टरों का लायसेंस निरस्त कर दिया (license of doctors revoked in balod ) है. दोनों जिले के दल्लीराजहरा शहीद अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे.
किन डॉक्टर्स का लाइसेंस हुआ कैंसिल : छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बालोद के डॉक्टर शैबाल कुमार जाना और डॉक्टर सेनगुप्ता दीपाकंर के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है. दोनों ही दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल में तैनात थे. डॉक्टर शैबाल जाना शहीद अस्पताल (balod saheed hospital) के प्रमुख हैं.
क्यों की गई कार्रवाई : छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल ने दल्लीराजहरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत की शिकायत पर डॉ. शैबाल कुमार जाना और डॉ. सेनगुप्ता दिपांकर को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. उन पर निलंबन की कार्रवाई इसीलिए की गई है क्योंकि अतिरिक्त अहर्ता निश्चेतना का पंजीयन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं होने के कारण वे दोषी पाए गए हैं.
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3 दिन के भीतर मूल पंजीयन जमा करने के निर्देश : जारी आदेश के अनुसार 3 दिन के अंदर मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि दल्लीराजहरा निवासी शिरोमणि माथुर ने इलाज के दौरान मृत्यु के सम्बंध में शिकायत की थी. बालोद जिले के कुछ निजी चिकित्सालयों के खिलाफ भी शिकायतें हुई हैं. जिसे लेकर मेडिकल काउंसिल मामला संज्ञान में ले सकता है. वैसे अभी तक यह शिकायतें आर्थिक मामलों को लेकर हुई है और इलाज में लापरवाही संबंधित शिकायतें भी जिला स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई हैं.